हाईकोर्ट बेंच को जुटाया जन समर्थन
आगरा( ब्यूरो) उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति व फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल ने मंगलवार को पश्चिमपुरी चौराहे पर नुक्कड़ सभा आयोजित की। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने आगरा में खंडपीठ आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। नटरांजलि थिएटर आर्ट की निर्देशक अलका ङ्क्षसह ने भी संघर्ष समिति को अपना पूरा समर्थन दिया है।
जनता का अधिकारसंघर्ष समिति के संयोजक प्रमोद शर्मा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरेश अग्रवाल ने कहा के नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से व्यापारियों व स्थानीय लोगों से वार्ता का अवसर मिल रहा है। आम लोगों की भागीदारी आंदोलन को प्रभावी बना रही है। वहीं, समिति के कार्यवाहक संयोजक चौधरी अजय ङ्क्षसह व सचिव वीरेंद्र फौजदार ने कहा कि खंडपीठ आगरा की जनता का वैधानिक अधिकार है। जस्टिस जसवंत ङ्क्षसह आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए।
दीवानी परिसर में बुलाई आम सभा
संघर्ष समिति के सचिव हेमंत भारद्वाज ने कहा कि 21 जनवरी 2022 को आगरा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों की बार एसोसिएशन व्यापारिक संगठन सामाजिक संगठन व किसानों की एक आम सभा दीवानी परिसर में बुलाई गई है। जिसमें सामूहिक रूप से आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। नुक्कड़ सभा में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के रङ्क्षवद्र अग्रवाल,प्रदीप यादव, धर्मवीर कौशिक, विजय गोयल, महावीर अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
आगरा बार एसोसिएशन के सचिव राम प्रकाश शर्मा, ग्रेटर आगरा बार के अध्यक्ष दुर्ग विजय ङ्क्षसह भइया, कलक्ट्रेट बार के सचिव लोकेंद्र शर्मा आदि अधिवक्ताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार आगरा वासियों की पुकार कब सुनेगी। आगरा के लोग दशकों से यहां पर उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वह बैराज, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा व आरबीएस कालेज को कृषि विश्वविद्यालय बनाने की मांग करते चले आ रहे हैं।
शिविर में महिलाओं को किया अवेयर - महिलाओं को अधिकारों के बारे में दी जानकारी
आगरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज विवेक संगल के निर्देशन में मंगलवार को विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नवीन कुमार और राज्य महिला आयोग के द्वारा आयोजित शिविर एवं जन सुनवाई में शामिल होकर महिलाओं के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने महिलाओं को बताया कि 22 जनवरी को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पारिवारिक, दांपत्य वैवाहिक मामलों से संबंधित वादों को निस्तारित किया जाएगा।
आपसी सुलह से निस्तारणइसमें कोई भी महिला अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत कर आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करा सकती हैं। महिलाओं को बताया कि विशेष लोक अदालत में कोई भी शुल्क देय नहीं है। अधिवक्ता की भी आवश्यकता नहीं है, पक्षकार खुद उपस्थित होकर आपसी समझौते के आधार पर अपने प्रार्थना पत्र का निस्तारण करा सकते हैं। शिविर में आई महिलाओं को कोविड-19 को लेकर जारी दिशा-निर्देश पालन करने की कहा गया है।