-वाहन चालकों ले जुर्माना राशि को लेकर व्यक्त की नाराजगी

-आम आदमी की इनकम के हिसाब से हो चालान की राशि

आगरा। क्याइतना चालानइतना तो हमारा महीने का वेतन भी नहीं। ये कहना है वाहन चालकों का। गुरुवार से शासन की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नई ट्रैफिक दरें लागू कर दी गई हैं। लेकिन ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर तय की गई जुर्माने की राशि लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस संबंध में गुरुवार को दैनिक जागरण आईनेक्स्ट ने शहर में वाहन चालकों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया ली, जिसमें उन्होंने ट्रैफिक रूल्स में संशोधन करने की बात कही। उनका कहना है नियम तोड़ने पर जुर्माना काफी ज्यादा है, इसे कम होना चाहिए।

कम हो जुर्माना

टीम ने गुरुवार को कई वाहन चालकों से बातचीत की तो उनका कहना था कि चालान की राशि कई गुना बढ़ा दी गई है, जो कि सही नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अब लोगों के पास रोजगार भी ज्यादा नहीं रहा। महीने का वेतन भी इतना नहीं है, जितना जुर्माना कर दिया है। ये राशि आम आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा हे।

पुलिस ने किया चालान तो देना होगा जुर्माना

शहर में नई दरें लागू कर दी गई है। अगर, एक वाहन चालक के एक से अधिक चालन होते हैं तो इसका मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है। चालान भी ऑनलाइन किए जाएंगे। एक बार पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर अगर चालान कर दिया तो वह रद नहीं किया जाएगा। चालान हाने के बाद सीधे एनआईसी पर डाटा पहुंच जाता है। केंद्र सरकार की ओर से जुर्माने की दर बढ़ाई गई, लेकिन अभी तक पुरानी दरों पर ही चालन किए जा रहे थे। बीच में कुछ संशोधन किया गया, लेकिन फिर से यह नियम सख्ती के साथ गुरुवार से लागू कर दिए गए हैं।

नंबर से छ़ेड़छाड़ तो भरने होंगे पांच हजार

व्हीकल नंबर से अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है तो अब कई गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। नंबर प्लेट सही अंकित नहीं होने पर तीन सौ रुपये जुर्माने की राशि वसूल की जाती थी, वहीं नई दरों में इस राशि को बढ़ाकर पांच हजार कर दिया गया है, जो कि कई गुना अधिक है। इस दायरे में ऐसे वाहन चालक भी पुलिस के निशाने में रहेंगे, जो वाहनों पर नंबरों को स्टाइलिश तरीके से लिखवाते हैं।

रॉन्ग साइड वाहन चला तो बीस हजार जुर्माना

बेतरतीब, रॉन्ग साइड वाहनों को चलाने पर जुर्माने के रूप में अब एक मोटी रकम जमा करनी होगी। अक्सर रॉन्ग साइड से वाहन चलाने पर हादसे की संभावना रहती है। वहीं अब पहली बार में ही 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इससे पहले इसकी धन राशि पांच हजार रुपये थी।

सरकार की ओर से जो ट्रैफिक अधिनियम एक्ट के अंतर्गत रेट बढ़ाए गए हैं, वो आम आदमी की पहुंच से बहुत अधिक हैं। सरकार को चाहिए कि वह रेटों पर एक बार फिर विचार कर पुराने रेट पर ही जुर्माना वसूल करे। मजबूरन लोगों को साइकिल का इस्तेमाल करना होगा।

वीरेन्द्र, वाहन चालक

शहर में आम आदमी की आय एव्रेज दस से नौ हजार रुपये के बीच है। वहीं अगर एक बार रॉन्ग साइड या फिर नंबर प्लेट में छेड़छाड़ पर चालान किया गया तो उसकी 2 महीने की सैलरी चली जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे आíथक तंगी से जूझना पड़ेगा। सरकार को उस पर विचार करना चाहिए।

बबलू, वाहन चालक

शहर में मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बढ़ाई गई धनराशि का जुर्माना आम आदमी की पहुंच से बहुत अधिक है। इस पर सरकार को एक बार और विचार करना होगा। लोगों की आय के अनुसार ही जुर्माने की राशि तय होनी चाहिए।

ब्रज मोहन, वाहन चालक

दीवानी में इन दिनों जुर्माने की राशि जमा करने वाले वाहन चालकों की खासी भीड़ रहती है। कुछ वाहन चालक सीज वाहनों की जुर्माना राशि पता करने आते हैं, लेकिन वापस नहीं आते। फोन करने पर रुपये नहीं होने का हवाला देते हैं। ऐसे में जुर्माने की राशि में कई गुना वृद्धि लोगों के लिए और समस्या रहेगी।

हेमंत भारद्वाज, वरिष्ठ अधिवक्ता

अब शासन के गाइडलाइन के अनुसार जुर्माने की राशि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से वसूल की जाएगी। गुरुवार से नए दरों से चालान की प्रक्रिया चालू हो गई है। इस संबंध में ट्रैफिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।

बबलू कुमार, एसएसपी

Posted By: Inextlive