-आरबीआई ने नए नियम के तहत सर्कुलर किया जारी

- एफडी की समयावधि पूरी करने पर करना होगा क्लेम

आगरा। अगर आपकी बैंक में एफडी फिक्स्ड डिपोजिट है तो यह खबर आपके काम की है। आरबीआई रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एफडी के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब यदि एफडी मैच्योरिटी की तारीख पर क्लेम नहीं किया तो ब्याज कम दिया जाएगा.बचत के लिए अधिकांश लोग बैंक में एफडी कराना ही पसंद करते हैं। बहुत से लोग एफडी की समयावधि पूरी होने के बाद भी क्लेम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को आरबीआई के नए नियम से नुकसान हो सकता है। आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यदि एफडी मैच्योर होती है और किसी कारण से एफडी की राशि का भुगतान नहीं हो पाता है या इस पर क्लेम नहीं किया जाता है तो ब्याज दर बचत खाते के हिसाब से या सावधि जमा की मैच्योरिटी पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो से दी जाएगी। रिजर्व बैंक का नया आदेश देश में मौजूद सभी वाणिज्यक बैंक, स्माल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक और स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों पर लागू होगा। सेंट्रल बैंक आ््ॅफिसर्स यूनियन के महासचिव जीके सिंह ने बताया कि आरबीआई ने एफडी के नियम में बदलाव कर दिया है। नए नियम के तहत अब समयावधि पूरी होने के बाद एफडी स्वत: रिन्यू नहीं होगी। ऐसे में जिन लोगों की एफडी हैं वह अपनी एफडी मैच्योरिटी की तारीख का ध्यान रखें।

यह होती है एफडी

एफडी वह राशि है जो बैंकों में एक निश्चित अवधि के लिए तयशुदा ब्याज पर जमा कराई जाती है। एफडी मैच्योर होने पर मूलधन में ब्याज की राशि जोड़कर ग्राहक को दे दी जाती है। आरबीआई का नया नियम जारी होने के बाद यदि राशि पर क्लेम नहीं किया तो उस पर मिलने वाली ब्याज की दर में परिवर्तन हो जाएगा और वह 'बचत जमा पर देय' ब्याज के हिसाब से देय होगी।

Posted By: Inextlive