- मुकर गए गवाह, साक्ष्यों के अभाव में किया गया बरी

आगरा : गैंगरेप के चर्चित मामले में आरोपी सपा नेता समेत पांच लोगों को गवाहों के मुकरने पर बरी कर दिया। जगदीशपुरा थाने में छात्रा के पिता ने सितंबर 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। पीडि़ता के पिता का आरोप था कि ग्यारहवीं में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी को आरोपी हेमंत ने उसकी आपत्तिजनक फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करके संबंध बनाने का दबाव डाला। फोटो को सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी। हेमंत और उसका दोस्त धर्मेंद्र दोनों स्कूल आने-जाने के दौरान परेशान करने लगे। उसने पुत्री को साइकिल की जगह वैन से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वादी का आरोप था कि स्कूल के चेयरमैन व सपा नेता महाराज सिंह धनगर के पुत्र दीपक धनगर ने भी आपत्तिजनक फोटो दिखाकर संबंध बनाने का दबाव बनाया।

बेहोशी की हालत में किया रेप

आरोपियों ने 15 अगस्त 2018 को पुत्री को नशीला पदार्थ खिला दिया। बेहोशी की हालत में उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके आपत्तिजनक फोटो इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिए। सतेंद्र और विमल उर्फ वीर पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया।

जान से मारने की दी धमकी

पीडि़ता के पिता की तहरीर पर जगदीशपुरा थाने में छेड़छाड़, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, आइटी व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें दीपक धनगर, हेमंत, धर्मेंद्र सिंह, सतेंद्र और विमल को नामजद किया गया था। मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक जगदीशपुरा संजय कुमार पांडेय व राजेश कुमार शर्मा ने की। अदालत में पीडि़ता के बयान के आधार पर गैंगरेप और नशीला पदार्थ खिलाने की धारा बढ़ाई गई थी। विवेचक ने पांचों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे।

आठ गवाह किए गए थे पेश

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी, पीडि़ता, उसकी मां समेत आठ गवाहों को अदालत में पेश किया। वादी द्वारा अपने पूर्व बयान से मुकरने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया।

इंस्पेक्टर हो चुके हैं निलंबित

चर्चित मामले में पीडि़ता के पिता ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पर थाने में तहरीर बदलवाने का आरोप लगाया था। मामला तूल पकड़ने पर एसएसपी बबलू कुमार ने प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया था।

Posted By: Inextlive