-मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों से बरामद 302 सोने के पैकेट, 1.65 लाख रुपए कंपनी को सिपुर्द करने के आदेश

- कंपनी को तीन करोड़ रुपए की बैंक गारंटी व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र देने हाेंगे

आगरा: मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में डकैती के दौरान लूटे गए सोने के 302 पैकेट और एक लाख 65 हजार रुपए व जीपीएस को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र परवेंद्र कुमार ने अवमुक्त करने के आदेश दिए। अदालत ने कंपनी को तीन करोड़ रुपए की बैंक गारंटी व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर सोना अवमुक्त करने के आदेश दिए।

17 जुलाई को बदमाशों ने लूटा था गोल्ड

मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी की कमला नगर शाखा से 17 जुलाई को बदमाशों ने 15.5 किलोग्राम से ज्यादा सोना लूट लिया था। घटना के कुछ घंटे बाद ही दो बदमाश मुठभेड़ में मारे गए थे। उनसे 302 सोने के पैकेट, एक लाख 65 हजार रुपए बरामद हुए थे। बरामद पैकेट में साढ़े सात किलोग्राम सोना बताया गया था। कंपनी के एरिया मैनेजर बनवारी लाल शर्मा ने बरामद सोना अवमुक्त करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसे स्वीकृत करते हुए विशेष न्यायाधीश ने शर्तों के साथ अवमुक्त करने के आदेश दिए।

इन शर्तों के साथ किया अवमुक्त

अदालत ने कहा कि वादी अवमुक्त किए गए सोने का विक्रय नहीं करेंगे। न ही माल बरामदगी का रंग रूप परिवर्तित करेंगे। अदालत के आदेश पर बरामद माल को पेश करेंगे।

ग्राहकों को करना होगा अभी इंतजार

ग्राहकों को कंपनी से अपने जेवरात पाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। गोल्ड लोन कंपनी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि सोना शर्तो के आधार पर दिया है। न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद कंपनी आभूषणों का निपटारा कर सकेगी।

Posted By: Inextlive