कोरोना संक्रमण को देखते हुए चीफ जस्टिस ने सुनवाई व्यवस्था में किया बदलाव

चार व 10 अगस्त को केवल अतिआवश्यक मामलों की ही होगी सुनवाई

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए मुकदमों की सुनवाई व्यवस्था में बदलाव किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रधान पीठ व लखनऊ खंडपीठ में 31 जुलाई को लंच तक यानी दोपहर एक बजे तक ही मुकदमो की सुनवाई होगी। 31 जुलाई, चार व 10 अगस्त को मुकदमों का मैनुअल दाखिला भी नहीं होगा।

कैंपस को कराया जाएगा सेनेटाइज

दिन में कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सम्पूर्ण कैंपस का सेनिटाइजेशन कराया जाएगा। चार व 10 अगस्त को केवल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में चीफ जस्टिस और लखनऊ बेंच में सीनियर जस्टिस अतिआवश्यक मुकदमों की सुनवाई करेंगे। इन दो दिनों में अन्य अदालतें नहीं बैठेंगी।

हाईकोर्ट सहित सभी अदालतों के अंतरिम आदेश 31 अगस्त तक बढ़े

इलाहाबाद हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों व अन्य सभी न्यायिक संस्थानों के समयबद्ध अंतरिम आदेशों की अवधि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी गयी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर दिया है। ऐसे सभी अंतरिम आदेश जो इस दौरान समाप्त हो रहे थे, उनकी अवधि बढ़ा दी गयी है। जो अंतरिम आदेश न्यायालय के अगले आदेश तक जारी रहने वाले हैं, वे यथावत जारी रहेंगे। यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल और वाईके श्रीवास्तव की बेंच ने पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया है। अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।

Posted By: Inextlive