सरकार ने माना, 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयन में हुई है गलती

17 नवंबर को होगी याचिका पर सुनवाई, जांच के लिए कमेटी गठित

69000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,661 पदों पर भर्ती के मामले में प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि चयन में गलतियां हुई हैं। इसमें कुछ कम मेरिट के लोगों को नियुक्ति मिल गई है, जबकि अधिक मेरिट वालों को नहीं मिल सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट को बताया कि एनआइसी और बेसिक शिक्षा परिषद से हुई इस गलती के जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जाएगा और सरकार गलत चयन रद करेगी।

कोर्ट में रिकॉर्ड कराया बयान

संजय कुमार यादव व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने जब महाधिवक्ता से पूछा कि क्या अदालत उनका यह बयान रिकार्ड कर दे तो उन्होंने इस पर सहमति देते हुए कहा कि सूची जारी करने में एनआइसी और बेसिक शिक्षा परिषद के स्तर से हुई गलती को सुधारा जाएगा। इसके तहत कम गुणांक वालों को दिया गया नियुक्ति पत्र निरस्त करके अधिक गुणांक पाने वालों को दिया जाएगा। याची पक्ष से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, अनिल सिंह बिसेन आदि का कहना था कि नियुक्ति पत्र देने के लिए जारी की गई सूची में बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें कम गुणांक वालों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, जबकि अधिक गुणांक पाने वाले चयन से बाहर हैं। इससे पूर्व कोर्ट ने राज्य सरकार से इस विसंगति के बारे में जवाब मांगा था। उक्त मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

Posted By: Inextlive