पुलिसकर्मियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किये जाने का हाई कोर्ट ने दिया सुझाव

स्ट्रीट फूड के आन द स्पॉट सेवन पर रोक लगाने की भी सुझाव

हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल की केंद्र सरकार से मांगी जानकारी

पुलिस व सरकारी कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए। क्योंकि, खुद मास्क पहनकर न आने वाले दूसरों को कैसे मास्क पहनने को कह सकते हैं? सभी विभागों के मुखिया सबको जागरूक करें और मास्क, शारीरिक दूरी का प्राविधान कड़ाई से लागू करें। हर नागरिक को अधिकार हो कि कोई बिना मास्क दिखे टोल फ्री नंबर पर फोन कर शिकायत कर सके। ये सुझाव सोमवार को जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की बेंच ने कोविड-19 को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने घटिया मास्क की बिक्री पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता से आईसीएमआर मास्क की गुणवत्ता की की जानकारी मांगी है। पूछा कि कोरोना वैक्सीन परीक्षण किस तरीके से किया जा रहा है तथा कितने समय में अंतिम परीक्षण पूरा कर लिया जाएगा।

पुलिस फॉलो नहीं करा पा रही फिजिकल डिस्टेंसिंग

कोर्ट ने कहा है कि देश में तीन माह तक सफलतापूर्वक लाकडाउन लागू कराने वाली पुलिस अब मास्क पहनकर शारीरिक दूरी को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही। अक्सर देखा जा रहा है कि थाने के बाहर पुलिस के कई लोग स्वयं मास्क नहीं पहन रहे। जब से एसएसपी ने जिलों में टास्क फोर्स गठित किया सिविल पुलिस गाइडलाइन लागू कराने में रुचि नहीं ले रही। कोर्ट ने वकीलों के सुझावों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को अमल में लाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। 30 सितंबर को सुनवाई के दिन जानकारी मांगी है।

कोर्ट ने यह भी दिये सुझाव

सड़क पटरी पर लगे किसी को भी ठेला खोमचा या दुकान पर बाहर खाने की अनुमति न दी जाय।

लोग खाद्य पदार्थो को पैक कराकर घर ले जाकर खायें।

मॉडल वाइन शाप के बाहर किसी को भी पीने की अनुमति न दी जाए। इस पर रोक लगे।

जिन देशों में मास्क पहनकर शारीरिक दूरी को कड़ाई से लागू किया गया है उनमें कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है।

पार्किंग का मुद्दा भी उठा

कोर्ट ने प्रयागराज सिविल लाइंस में पाìकग के मुद्दे पर विचाराधीन दूसरी जनहित याचिका को भी मुख्य न्यायाधीश के नामांकन के बाद पेश करने का निर्देश दिया। व्यापार मंडल ने अनुरोध किया है कि अन्य याचिका जो पाìकग मुद्दे पर है, उस पर अंतिम फैसला नहीं किया गया है। इसलिए इस याचिका में पाìकग मुद्दे पर आदेश न दिया जाए।

Posted By: Inextlive