69000 सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी कोटे की 1110 सीटें रह गयी हैं खाली

PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी कोर्ट की रिक्त रह गई सीटें एससी के अभ्यर्थियों से भरने की मांग में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अनुसूचित जाति के अभ्यíथयों ने नियमों का हवाला देकर एसटी कोटे की रिक्त सीटों पर उन्हीं की नियुक्ति की मांग की है। याचिका की सुनवाई नौ सितंबर को होगी।

आरक्षण नियमावली में है प्रावधान

यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्त ने ओमपाल सिंह व 155 अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि सहायक अध्यापक भर्ती में एससी अभ्यíथयों के लिए 14490 पद आरक्षित थे, जबकि एसटी कोटे के लिए 1380 पद आरक्षित थे। सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यíथयों की मेरिट बनने के बाद एसटी के कुल 270 अभ्यर्थी ही सफल घोषित हुए। सभी को नियुक्ति मिल गई और एसटी कोटे की 1110 सीटें खाली रह गयी हैं। याची अधिवक्ता का कहना है कि 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार यदि एसटी कोटे की सीटें अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह जाती हैं तो उनको एससी कोटे के अभ्यíथयों से भरा जा सकता है। याचियों का कहना है कि वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुए थे। मेरिट में नहीं आ पाने के कारण चयन नहीं हो सका। यदि इन रिक्त पदों को एससी अभ्यíथयों से भरा जाता है तो याची चयनित हो सकते हैं।

Posted By: Inextlive