इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, लापरवाही की शिकायत पर कोर्ट कार्रवाई करने पर होगा विवश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप व शारीरिक दूरी मानक के पालन में शासन की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि शासन की शारीरिक दूरी मानक के पालन में लापरवाही की शिकायत मिली तो कोर्ट स्वयं कार्रवाई करने को विवश होगा। कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह केंद्र सरकार के मास्क लगाने व शारीरिक दूरी बनाये रखने के नियमों का कड़ाई से पालन कराए।

सरकारी कार्रवाई असंतोषजनक

क्वारंटीन सेंटर की दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई कर रही जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की बेंच ने सरकारी कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि दो गज की शारीरिक दूरी व मास्क लगाने के नियम का पालन न करने वाली दुकानें बंद कर मालिक के खिलाफ कार्रवाई करें। यदि पुलिस ढिलाई बरते तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाय। ऐसे ही अस्पताल, नìसग होम या क्लीनिक की ओपीडी में भीड़ हो और शारीरिक दूरी मानक का पालन न हो रहा हो तो वहां भी कार्रवाई की जाय। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में मुकदमों के दाखिले में नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाय। कोर्ट ने बार एसोसिएशन, महानिबंधक व जिला प्रशासन को शारीरिक दूरी बनाये रखने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिये हैं।

लोगों ने अनलॉक को गलत तरीके से समझा। वह स्वतंत्र घूम रहे हैं और एक-दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कोरोना पर सरकारी डाटा से लगता है कि स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन, संक्रमण निरंतर बढ़ रहा है। अखबारों की रिपोर्ट उत्साहवर्धक नहीं है। लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं।

रिपोर्ट देर से आने पर नाराजगी

कोर्ट ने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने में देरी पर नाराजगी जताई। सीएमओ प्रयागराज से 20 जुलाई से पांच अगस्त के बीच टेस्ट की तारीख व रिपोर्ट देने की तारीख के ब्योरे के साथ हलफनामा मांगा है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि टेस्ट रिपोर्ट आने में देरी बैकलाग के कारण हो रही थी। अब समय से जांच रिपोर्ट दी जा रही है।

दो सवारी की न दें अनुमति

कोर्ट ने कहा है कि पति-पत्नी के सिवाय किसी दो पहिया वाहन पर दो सवारी की अनुमति न दी जाय। बहुत जरूरी होने पर ही दोपहिया वाहनों पर दो सवारी की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट ने महानिबंधक को 12 घंटे में आदेश की प्रति सभी जिलाधिकारी, एसएसपी व एसपी को भेजने का आदेश दिया है।

Posted By: Inextlive