हाई कोर्ट ने सरकार व विपक्षी से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बस्ती जिलेके कप्तानगंज क्षेत्र पंचायत प्रमुख के खिलाफ अविस्वास प्रस्ताव की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी।

कोर्ट ने मंगवाया रिकॉर्ड

यह आदेश जस्टिस शशिकान्त गुप्ता तथा अजित कुमार की खण्डपीठ ने ब्लाक प्रमुख माधुरी आर्या की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एनके पांडेय व सुधा पांडेय ने बहस की। याचिका के तथ्यों के अनुसार धनमन देवी सहित कुछ सदस्यों ने प्रमुख के खिलाफ जिलाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी। 22 जुलाई 18 की इस नोटिस पर जिलाधिकारी ने सीडीओ से आख्या मांगी। 31 जुलाई को मतदान होना था। अवधि कम होने के कारण डीएम ने 7 अगस्त को दुबारा नोटिस का आदेश दिया। जिसे 10 अगस्त को रद कर दिया था। इसी दिन विपक्षियों ने दुबारा नोटिस दी। जिसपर जिलाधिकारी ने 14 अगस्त की नोटिस में 30 अगस्त को अविस्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तिथि तय की। नोटिस पर आदेश पारित होने के एक दिन पहले 13 अगस्त को ही उसे डिस्पैच कर दिया गया। जिसे चुनौती दी गयी। कोर्ट ने रिकार्ड मंगाया। 30 अगस्त को मतदान हुआ किन्तु परिणाम घोषित नहीं किया गया। अब कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

Posted By: Inextlive