हाईकोर्ट ने दी मैरिज रजिस्ट्रेशन की अनुमति
याचिनी श्रीमती पिंकी रानी निवासी आगरा की याचिका को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अनुमति दी कि वे एक माह के अंदर मैरिज रजिस्टे्रशन ऑफीसर आगरा के समक्ष मैरिज रजिस्ट्रेशन की अर्जी पेश कर रजिस्टर्ड कराएं। इसके साथ ही एसएसपी आगरा को निर्देशित किया कि यदि कोई अन्य व्यक्ति व्यवधान पैदा करे तो उसे रोकें। याचिनी के अधिवक्ता केके मिश्रा ने न्यायमूर्ति अजय भनोट के समक्ष अपने तर्क में कहा कि पिंकी रानी व मुकेश कुमार लिव इन रिलेशन में रहते थे। दोनों बालिग हैं। आपसी सहमति से मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। लेकिन पारिवारिक सदस्य व्यवधान पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने लिव इन रिलेशन को वैधानिक मानते हुए मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति दी थी।
जानलेवा हमले में कैद व जुर्माना की दी सजाअपर जिला जज किरनपाल सिंह ने जानलेवा हमले के आरोपी गुलाब भारतीया, शेषधर, भोला, देवीदीन, चंद्रभान निवासी थाना सराय इनायत को दस-दस वर्ष की कैद व जुर्माना से दंडित किया है। अभियुक्तों ने 27 अक्टूबर को नरेंद्र बली को चाकुओं से प्रहार करते हुए जानलेवा हमला किया था।