-सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एडेड डिग्री कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों का जारी हुआ परिणाम

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PRAYAGRAJ: सूबे के एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को राहत की सांस ली। लंबे इंतजार के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शुक्रवार को सौ पद का रिजल्ट जारी कर दिया। चयनितों में 28 महिला सहित 71 सामान्य वर्ग, पांच महिला सहित 17 ओबीसी और चार महिला सहित 12 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी शामिल हैं।

538 अभ्यर्थी इंटरव्यू में हुए थे शामिल

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 18 से 27 फरवरी तक अभ्यर्थियों को इंटरव्यू लिए बुलाया था। इस दौरान कुल 591 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। इसमें 538 शामिल हुए। बाद में कोर्ट के निर्देश पर 21 अक्टूबर को दो अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया गया। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में 1150 पदों की भर्ती निकाली थी। इसके तहत 34 विषयों का रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन, शिक्षाशास्त्र में एमए व एमएड डिग्री समतुल्य होने को लेकर विवाद चल रहा था। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय देते हुए सबको शामिल करने का निर्देश दिया। साथ ही दो अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होने का निर्देश दिया था। उक्त दो अभ्यर्थियों को इंटरव्यू 21 अक्टूबर को लिया गया था। इसके साथ विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती पूरी हो गई। उपसचिव डॉ। शिवजी मालवीय ने बताया कि चयनितों का ब्योरा आयोग के पोर्टल व वेबसाइट में अपलोड है।

गलत प्रमाण पत्र पर एक का अभ्यर्थन निरस्त

आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 47 के अन्तर्गत हिंदी विषय की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी दीपेश यादव क्रमांक संख्या 131 का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। उप सचिव डॉ। शिवजी मालवीय ने बताया कि इंटरव्यू में दीपेश ने स्नातक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। लेकिन, जांच में उनके प्रमाण पत्र दावे के अनुरूप नहीं मिले।

चयन सूची का हुआ संशोधन

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र व राजनीतिक शास्त्र विषय की सूची संशोधित की गई है। दोनों विषय में महिला वर्ग के लिए विज्ञापित पदों में महिला महाविद्यालयों में पद नहीं था। इस पर पदों के सापेक्ष परिणाम घोषित करने के लिए महिला अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के निर्देश पर आयोग ने महिला महाविद्यालयों के सापेक्ष अतिरिक्त सूची में सम्मिलित किया है।

Posted By: Inextlive