पुलिस को मिली हॉस्टल्स में घुसने की आजादी
Hostels में अराजकतत्वों की बढ़ती activity को देखते हुएए AU administration ने उठाया सख्त कदम
ALLAHABAD: इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रहितों को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब विश्वविद्यालय का हॉस्टल हो या ट्रस्ट द्वारा संचालित हॉस्टल अब वहां गोली या बम चलाने वाले अपराधी और अराजकतत्वों के खिलाफ पुलिस या जिला प्रशासन सीधे कार्रवाई कर सकता है। ऐसी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन को विश्वविद्यालय प्रशासन के किसी भी अधिकारी से परमीशन लेने की जरुरत नहीं है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी गई है। DSW office में हुई बैठकविश्वविद्यालय के हॉस्टलों में अक्सर गुंडागर्दी या गोली चलने की शिकायत आती थी। लेकिन कार्रवाई जिला प्रशासन करे या विवि प्रशासन, इस पर हमेशा संशय की स्थिति रहती थी। इसके चलते अपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद रहते थे। गुरुवार को डीएसडब्लू डॉ। आरकेपी सिंह की अध्यक्षता में सभी हॉस्टलों के अधीक्षकों की अहम बैठक बुलाई गई थी। सभी के निशाने पर खासतौर से अपराधी तत्व ही रहे।
Chief proctor का प्रस्तावचीफ प्रॉक्टर प्रो। राम सेवक दुबे ने सीधे पुलिस कार्रवाई करने के संबंध में प्रस्ताव रखा तो अधीक्षकों ने एक सुर में प्रस्ताव का समर्थन किया। निर्णय लिया गया कि हॉस्टल के परिसर में कोई भी अपराधी या अराजकतत्व आकर गोली या बम चलाता है तो जिला प्रशासन हॉस्टल में प्रवेश करके सीधे कार्रवाई कर सकता है। इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होगी।
हॉस्टल में घुसकर आतंक का माहौल पैदा करने वालों से स्टूडेंट्स को पठन-पाठन में व्यवधान होता है। ऐसी परिस्थिति में छात्रहित, अनुशासन व कानून व्यवस्था के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन हॉस्टल के परिसर में घुसकर सीधी कार्रवाई कर सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रो। राम सेवक दुबे, चीफ प्रॉक्टर, इविवि