-धमकाने व जान से मारने की धमकी देने का है आरोप

PRAYAGRAJ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिला में धूमनगंज थानाक्षेत्र के रवि पासी हत्याकांड के गवाह नबी अहमद को धमकाने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में नामजद आसिफ दुर्रानी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। आसिफ पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है। इस मामले में एक अन्य आरोपी आसिफ के भाई राशिद की अग्रिम जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है।

23 अप्रैल को दर्ज करायी गयी रिपोर्ट

आसिफ की अग्रिम जमानत अर्जी पर जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने सुनवाई की। वादी मुकदमा ने आसिफ दुर्रानी सहित अतीक अहमद, अतीक के गुर्गे तोता, राशिद, नाटे और गोरे के खिलाफ धूमनगंज थाना में 23 अप्रैल 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा कि वह धूमनगंज के रवि पासी हत्याकांड के मुकदमे का गवाह है। इस वजह से यह लोग उसे मुकदमे में सुलह करने और गवाही नहीं देने के लिए अक्सर धमकाते हैं। वहीं, आरोपी आसिफ का कहना था कि उसे इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उस पर लगे आरोप सही नहीं हैं। एक अन्य आरोपी राशिद की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो चुकी है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। अग्रिम जमानत की शर्तो का उल्लंघन करने पर वह निरस्त हो सकेगी।

Posted By: Inextlive