-फिक्स डेड लाइन के अंदर नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले व्हीकल ओनर पर होगी कार्रवाई

PRAYAGRAJ: आरटीओ ऑफिस में व्हीकल संबंधित किसी भी काम के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के व्हीकल का इंश्योरेंस तक नहीं हो पाएगा। इसको लगाने के लिए डेडलाइन जारी कर दी गई है। तय डेट के अंदर अगर किसी ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई तक की जाएगी। एआरटीओ डॉ। सियाराम वर्मा ने बताया कि अगर किसी ने अपने प्राइवेट या कॉमर्शियल व्हीकल में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया है तो जल्द लगवा लें। नहीं आरटीओ आने वाले किसी भी व्यक्ति का व्हीकल संबंधित कोई काम नहीं होगा।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

-हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए bookmyhsrp.com/index.aspx वेबसाइट पर जाना होगा।

-वेबसाइट खुलने पर निजी और सार्वजनिक वाहन में से एक विकल्प चुनना होगा।

-इसके बाद वाहन के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि का विकल्प खुलेगा। इसमें से एक विकल्प पर क्लिक करना होगा।

-इसके बाद वाहनों की श्रेणी खुलेगी, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ऑटो, भारी वाहन में से किसी एक का चुनाव करना होगा।

-फिर दूसरा विकल्प खुलेगा, जिसमें वाहन की कंपनी के बारे में जानकारी देनी होगी।

-अगला क्लिक करने पर राज्य का विकल्प आएगा। इसे भरने पर डीलर्स के विकल्प दिखने लगेंगे।

-डीलर का चुनाव करने के बाद वाहन संबंधी जानकारी भरनी होगी। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर के बारे में बताना होगा।

-इसके बाद एक और विंडो खुलेगी, जिसमें वाहन मालिक का नाम, पता और दूसरी जानकारी भरनी होगी।

-वाहन की आरसी और आइडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा। इसके बाद ओटीपी जेनरेट होगा।

-फिर बुकिंग के टाइम और डेट का ऑप्शन दिखेगा। लास्ट में पेमेंट की प्रक्रिया का आप्शन आएगा।

रजिस्ट्रेशन डेट डेडलाइन

01 अप्रैल 2005 से पहले आदेश जारी होने की डेट से चार महीने के अंदर

01 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010

आदेश जारी होने से छह महीने के अंदर

01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 आदेश जारी होने से आठ महीने के अंदर

01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 आदेश जारी होने से 10 महीने के अंदर

इतनी है फीस

200 से 500 रुपए टू व्हीलर

500 से 1000 रुपए फोर व्हीलर

ऑफलाइन का भी है आप्शन

व्हीकल ऑनर के पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड स्टिकर लगवाने के लिए ऑफलाइन का भी आप्शन है। व्हीकल ऑनर व्हीकल के डीलर के यहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह काम नहीं होंगे

-व्हीकल की फिटनेस जांच

-रजिस्ट्रेशन कॉपी

-व्हीकल ट्रांसफर

-एड्रेस चेजिंग

-नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

-नया परमिट

-परमिट की डुप्लीकेट कॉपी

-परमिट रिन्यूअल

-टेंपरेरी परमिट

-स्पेशल परमिट

-राष्ट्रीय परमिट आदि

क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

-हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम होता है।

-यह एक स्टीकर होता है, जिसपर व्हीकल के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं

-प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो वाहन से जोड़ेगा।

-पिन एक बार वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो दोनों ही तरफ से लॉक हो जाएगा फिर किसी से नहीं खुलेगा।

उच्चतम न्यायालय के आदेश पर शासन की ओर से सभी व्हीकल पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। तय समय सीमा में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर कार्रवाई की जाएगी। जब तक व्हीकल पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होंगे तब तक उनका किसी भी तरह का काम विभाग में नहीं होगा।

-डॉ। सियाराम वर्मा

एआरटीओ प्रशासन

Posted By: Inextlive