हत्या के दो मामलों में हुई सुनवाई, एक में तय किए गए आरोप

ALLAHABAD: कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायालय एमपी/ एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए गुरुवार को बांदा जेल से विधानसभा मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी को यहां पेशी के लिए लाया गया। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष इनके दो मुकदमों की सुनवाई हुई। कोर्ट में इनके विरुद्ध हत्या का आरोप तय हुआ

एक की मौके पर हुई थी मौत

मुख्तार अंसारी समेत नौ अपराधियों से सम्बंधित मुकदमा थाना तरवा आजमगढ़ में छह फरवरी 2014 को कायम किया गया था। वारदात यह थी कि ठेका छोड़ने का दबाव बनाने के लिए मुख्तार अंसारी अपने सह अभियुक्तों के साथ सराय कला पोखरा के पास शस्त्रों से लैस होकर पहुंचे और धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। इससे मजदूर राम इकबाल की मौके पर ही मौत हो गई तथा मजदूर पांचू घायल हो गया। मौके पर अफरातफरी मच गई। एफआईआर राजेश सिंह ने दर्ज कराई। इसमें राजेंद्र पासी, हरिकेश यादव, राजन, उमेश सिंह, सोहन पासी, मुख्तार अंसारी, छोटा पंकज यादव, श्याम बाबू अभियुक्त हैं।

तय किए गए आरोप

विशेष न्यायाधीश ने बचाव पक्ष व जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद्र अग्रहरि को विस्तार पूर्वक सुनने के बाद भादवि की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506 व 120 बी व 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध आरोप तय किया। अन्य आरोपी उपस्थित नहीं थे। इस लिए आरोप उनके विरुद्ध तय नहीं किया गया।

एआरटीओ कार्यालय पर फायरिंग

इसी न्यायालय में मुख्तार अंसारी का दूसरा केस भी था, जो हत्या से संबंधित है। यह केस थाना दक्षिण टोला में दर्ज हुआ था। वारदात 19 मार्च 2010 की है। मुख्तार अंसारी अपने सह अभियुक्तों के साथ शस्त्रों से लैस होकर एआरटीओ कार्यालय के पास पहुंचे और फायरिंग की। इससे राम सिंह मौर्य व सिपाही सतीश कुमार की मौत गोली लगने से हो गयी तथा शब्बदी शाह उर्फ राजा व चंद्रशेखर सिंह घायल हो गया था। मुकदमे में मुख्तार अंसारी, राकेश पांडेय, दुलारे, अनुज कनौजिया, बृजेश सोनकर, पंकज यादव हैं। इसमें कोर्ट ने अग्रिम कार्यवाही के लिए 22 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है।

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इन माननीयों को चेतावनी

सांसद रमाशंकर कठेरिया पुत्र स्व। सोने लाल पटेल थाना हरी पर्वत आगरा व अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना दल के प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय थाना कोतवाली अकबरपुर के मुकदमें में विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने इनकी गैर हाजिरी के चलते चेतावनी देते हुए चार दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है। इन माननीयों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन में धरा 188 के तहत कार्यवाही की गई थी। कोर्ट ने चेतावनी में कहा है कि वे अग्रिम तिथि पर उपस्थित रहेंगे तथा साक्षियों को प्रभावित नहीं करेंगे।

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गवाह के बयान पर धाराएं बढ़ी

थाना करछना में कायम क्रास केस के एक मुकदमें में अपर जिला जज ने याची के अधिवक्ता विकास गुप्ता के तर्क सुनने के बाद प्राणघातक हमला की धारा 307 बढ़ाए जाने के साथ ही आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने भादवि की धारा 307 में ट्रायल किए जाने का आदेश भी पारित किया है।

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जमानत खारिज

सेशन जज एके ओझा ने हत्या के आरोपी पीयुष शुक्ल थाना नैनी की जमानत अर्जी पर जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद्र अग्रहरि के तर्क सुनने के बाद खारिज कर दी। कोर्ट को बताया गया कि आशू केसरवानी की हत्या जमीन के विवाद के चलते गोली मारकर की गई है।

Posted By: Inextlive