प्रतियोगियों ने दाखिल की याचिका, आज हो सकती है सुनवाई

पीसीएस-2018 में स्केलिंग विज्ञापन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लागू न करने का मामला गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी आलोक सिंह व अनुज द्विवेदी का कहना है कि पीसीएस-2018 में स्केलिंग विज्ञापन के अनुरूप नहीं लागू किया गया। विज्ञापन में आयोग ने स्पष्ट रूप से स्केलिंग के विषय में बताया है। साथ ही पूर्व में इस संबंध में पेपर में स्केलिंग फार्मूला निकालकर सुप्रीम कोर्ट में आख्या भी प्रस्तुत किया था। परंतु, पीसीएस-2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग व मॉडरेशन की प्रक्रिया को नियमानुसार लागू नहीं किया गया। इसी आधार पर पुराने रिजल्ट को निरस्त करके नया रिजल्ट जारी करने की मांग याचिका में की गयी है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है।

नियमित इंटरव्यू देने वाले हो गये फेल

याचिका में कहा गया है कि आयोग के फैसले के चलते जो प्रतियोगी नियमित इंटरव्यू दे रहे थे उन्हें इस बार फेल कर दिया गया। संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिकी और अन्य विषयों में जो अंक अभ्यर्थियों को मिला है वह बिना स्केलिंग किए यथावत जोड़ दिया गया। बता दें कि सोशल मीडिया में उप्र लोकसेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी लगातार अभियान चला रहे हैं।

नए सिरे से रिजल्ट घोषित करने की मांग

प्रतियोगी पूरी प्रक्रिया की जांच कराकर नए सिरे से रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यूपीपीएससी ने बीते दिनों पीसीएस-2018 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था। इसमें 984 पदों के लिए 2669 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल हुए हैं, जबकि चार पदों पर इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू की शुरुआत 13 जुलाई को होगी। आयोग ने इस मुद्दे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

Posted By: Inextlive