क्यों नहीं रुक रही हाईकोर्ट कैंपस में पान, गुटखा की बिक्री
हाई कोर्ट के आदेश पर सख्ती से अमल का आदेश
डीएम, एसएसपी व नगर आयुक्त 13 नवम्बर को तलब ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायालय परिसर में पान गुटखा व तम्बाकू उत्पादों को बिक्री व प्रयोग पर प्रतिबंध के आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई की तिथि 13 नवम्बर सोमवार को डीएम, एसएसपी व नगर आयुक्त इलाहाबाद को हाजिर रहने कानिर्देश दिया है। कोर्ट ने विचाराधीन अन्य याचिकाओं को भी सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस एमके गुप्ता की खण्डपीठ ने अशोक कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कथन तम्बाकू उत्पादों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबन्ध के बावजूद हाईकोर्ट कर्मी बिक्री कर रहे हैं इससे अधिवक्ताओं का नाम खराब हो रहा है स्वच्छता अभियान फेल हो रहा है अपर महाधिवक्ता का तर्कहाईकोर्ट इससे पहले ही तम्बाकू उत्पादों व उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा चुकी है
गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अर्थदण्ड लगाने का भी आदेश है इसकी निगरानी व कार्यवाही सीसीटीवी फुटेज की मदद से महानिबन्धक के जिम्मे है आदेश का पालन नहीं किया जा रहा हैजस्टिस सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने सभी मुंशियों को परिचय पत्र देने व बिना परिचय पत्र व प्रवेश पास के प्रवेश करने की अनुमति न देने का निर्देश दिया है
कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने को भी कहा है कोर्ट ने कहा परिसर को साफ रखने की जिम्मेदारी सभी की है पान-गुटखा का इस्तेमाल रोकने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है इसका पालन होना चाहिए ताकि कैंपस साफ-सुथरा रहे कोर्ट कैंपस से 200 मीटर एरिया में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए इससे संबंधित सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करें