ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अतिथि प्रवक्ता रहे अशोक महान व अन्य के बकाये भुगतान को लेकर दाखिल याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने दो दिन में भुगतान करने का निर्देश दिया है और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि जब तक याची के देयों का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव व वित्त नियंत्रक अपने वेतन न लें। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीश अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति केजे ठाकर की खंडपीठ ने अशोक महान की याचिका पर दिया है। विश्वविद्यालय की तरफ से अधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने पक्ष रखा। याचियों का कहना था कि उन्होंने इविवि के अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया है लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया।

Posted By: Inextlive