मुलजिमों को मिल सकती है बड़ी राहत, हो सकते है दोष मुक्त

ठंडे बस्ते में पुलिस अधिकारियों के आदेश

ALLAHABAD: धूमनगंज थाना की पुलिस द्वारा फिरौती में पन्द्रह लाख रुपया से संबंधित पत्र को विवेचना में खल्तमत यानी नष्ट किए जाने से कोर्ट भी हैरान है। इतना ही नहीं एसएसपी व सीओ सिविल लाइंस द्वारा इंस्पेक्टर धूमनगंज को दिए गए आदेश भी नष्ट हो गए। अपर जिला जज जयतेन्द्र कुमार ने अपहरण के इस मुकदमों में सुनवाई के लिए 4 जून की तिथि मुकर्रर किया है।

2013 में हुआ अपहरण का केस

धूमनगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में अभियुक्त प्रीतम त्रिपाठी आदि ने अमित राज राही नाम के व्यक्ति का अपहरण किया। अपहरणकर्ताओं ने अमित राज राही से दबाव डालकर एक पत्र उसके पिता श्याम कुमार के नाम लिखाया और अपहरण कर्ताओं ने एक पत्र उसके साथ जोड़कर 15 लाख रुपया फिरौती देने को कहा। ये दोनों पत्र पुलिस को मिल गए। थाना धूमनगंज में मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचक ने आरोप पत्र पेश किया, लेकिन फिरौती वाले दोनों पत्र संलग्न नहीं पाए गए। जिला न्यायालय ने इन्हीं दोनों पत्रों को तलब करने के लिए एसएसपी व इंस्पेक्टर धूमनगंज को विभिन्न तिथियों पर लिख। कोई जवाब न आने पर कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट के तेवर देखकर शासकीय अधिवक्ता ने एसएसपी को पत्र लिखा कि दोनों पत्र कोर्ट में पेश कराये जाए अन्यथा अभियुक्तगण दोष मुक्त किये जा सकते है। केस पर विपरित प्रभाव पड़ सकता है। इस मुकदमे के विवेचक व तत्कालीन इंस्पेक्टर कमलेश कुमार सिंह को सीओ सिविल लाइंस ने 30 जनवरी को पत्र लिखा, लेकिन थाने से गायब हुए दो महत्वपूर्ण पत्र जो कि साक्ष्य के लिए आवश्यक है, कोई सुराग नहीं लग पाने पर सीओ श्रीशचन्द्र ने अपनी आख्या 7 फरवरी 2018 के द्वारा एसएसपी को अवगत करा दिया कि दोनों महत्वपूर्ण पत्र खल्तमत हो गए है। संभवत: इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को मिटाने की किसी ने साजिश की है। जिसका खुलासा 4 जून को जिला न्यायालय में होगा।

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जिला न्यायालय में ग्रीष्म अवकाश घोषित

जिला न्यायालय में पूर्व की भांति इस वर्ष भी एक जून से ग्रीष्म अवकाश रहेगा। कोर्ट में सिविल के मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी। फौजदारी के मुकदमों में सुनवाई होगी। कोर्ट में एक जुलाई से सिविल के मुकदमों में सुनवाई होगी। जिला जज संजय कुमार पचौरी ने बताया कि वादकारियों की सुविधा के लिए 1 जून से पांच जून तक सिविल के मुकदमों में प्रमाणित प्रतिलिपि व प्रश्न उत्तर जारी किए जायेंगे।

दहेज हत्या में जमानत खारिज

जिला जज संजय कुमार पचौरी ने दहेज हत्या के आरोपी पति मनोज पाल निवासी मांडा राजापुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता राम अभिलाष सिंह ने कोर्ट को बताया कि राजकुमारी को जहर देकर मारा गया था।

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विवेचक आरोपी को पकड़ नहीं रहे हैं

जार्जटाउन थाना में हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंजनी कुमार ने रपट दर्ज। विवेचना एसआई लल्लन यादव को सौंपी गई। आरोपित की गिरफ्तारी विवेचक द्वारा न किए जाने पर गिरफ्तारी के लिए एएसपी को अर्जी दी गई।

विवेचना का आदेश

याची शेषमणि ओझा की अर्जी को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसएसपी को आदेश दिया है कि राजपत्रित अधिकारी से विवेचना कराये। इस प्रकरण में एसओ कौंधियारा ताहिर हुसैन, कन्हैयालाल, सुल्ताना बेगम, नाजिया खलील, अलका रानी आरोपित है। घटना के बारे में कोर्ट को बताया कि विद्यालय के छात्र की मौत तालाब में डूबने से हुई है।

हत्या के आरोपित आकाश बिन्द व संजय उर्फ बैजू की जमानत अर्जी अपर जिला जज सुची श्रीवास्तव ने सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवशरण के तर्क सुनने के बाद खारिज कर दी। कोर्ट को यह भी बताया कि आरोपितों का आपराधिक इतिहास है।

Posted By: Inextlive