अभियंत्रण सेवा यानी सामान्य/ विशेष चयन में केंद्र व्यवस्थापक व एक अभ्यर्थी सहित अन्य पर आयोग द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट

PRAYAGRAJ: लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अभियंत्रण सेवा यानी सामान्य/ विशेष चयन (इंजीनियरिंग) भर्ती परीक्षा 2019 में एक अभ्यर्थी को केंद्र पर लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। यह परीक्षा पिछले वर्ष 13 दिसंबर को कराई गई थी। यह खेल परीक्षा केंद्र बाबू जेआरडी पाल इंटर कॉलेज मनसैता थरवई पर प्रकाश में आया है। इस प्रकरण पर आयोग के उप सचिव सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा सिविल लाइंस थाने में शुक्रवार को तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा केंद्र व्यवस्थापक/प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार चौधरी, बाबू जेआरडी पाल व अन्य सहित अभ्यर्थी शरद यादव निवासी भवानीपुरवा बांदा के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

आयोग की सतर्कता से पकड़ा गया फ्राड

सिविल लाइंस थाने में दी गई तहरीर के अनुसार, बाबू जेआरडी पाल इंटर कॉलेज मनसैता थरवई को परीक्षा केंद्र बनाया गया था।

- यह परीक्षा दो सत्र में आयोजित हुई थी। सिविल अभियंत्रण शाखा की इस परीक्षा के ओएमआर सीट के मूल्यांकन में कई तरह की गड़बडि़यां पाई गई।

- केंद्र द्वारा प्रेषित द्वितीय सत्र के प्रयुक्त ओएमआर उत्तर पत्रकों के गोपनीय बण्डल में अनुक्रमांक 128161 के अभ्यर्थी के दो ओएमआर प्राप्त हुई।

- एक अभ्यर्थी अनुक्रमांक 128208 जो उपस्थित सूची संलग्नक 03 में दर्शाया गया है, का ओएमआर प्राप्त ही नहीं हुआ।

- यह प्रकरण सामने आने के बाद परीक्षा के प्रथम सत्र में प्राप्त गोपनीय बण्डल में उक्त अभ्यर्थी अनुक्रमांक 128161 का ओएमआर संलग्नक 04 एवं उपस्थिति सूची संलग्न 05 का मिलान किया गया। - पुलिस को तहरीर में बताया गया कि इस तरह यह अभ्यर्थी के ओएमआर उत्तर पत्रक एवं उस कक्ष के अन्य अभ्यर्थियों के ओएमआर पर कक्ष निरीक्षक द्वारा किए गए हस्ताक्षर में भी भिन्नता पाई गई।

- उपस्थिति सूची में के मिलान में कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर एवं उक्त अभ्यर्थी के ओएमआर पर किए गए हस्ताक्षर मेल नहीं खाए।

- कहा गया कि इससे यह स्पष्ट है कि अभ्यर्थी अनुक्रांक क्रमांश 128161का प्रथम सत्र का मूल ओएमआर गायब कर दिया गया

- और किसी अन्य के द्वारा लिखी गई ओएमआर प्रथम सत्र के गोपनीय बण्डल में शामिल कर दिया गया।

- इस तरह तमाम जांच पड़ताल के बाद सामने आई विसंगतियों को देखते हुए आयोग के उप सचिव द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई।

- आरोपितों के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस द्वारा धारा 379, 420, 426, 467, 468 के तहत केस दर्ज किया गया।

लोक सेवा अयोग की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तहरीर में परीक्षा के दौरान ओएमआर सीट बदलकर अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने जैसी बातें कहीं गई हैं।

रवीन्द्र प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर सिविल लाइंस

Posted By: Inextlive