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जिले में लाइसेंसी बीयर की दुकानें हैं

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अंगे्रजी शराब की दुकान का है ठेका

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देशी शराब की दुकानों का ठेका है जिले में

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मॉडल शाप संचालित हैं शहर में

शराब से पिछले दिनों फूलपुर में हुई सात लोगों की मौत के बाद शासन सख्त

दुकानदार के लाइसेंस होल्डर और सेल्समैन का चरित्र सत्यापित करेगी पुलिस

PRAYAGRAJ: शराब की दुकान के लाइसेंस होल्डर हों या फिर सेल्समैन सभी के चरित्र का पुलिस सत्यापन होगा। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। शराब या ड्रग जैसे मामलों में जेल जा चुके लोगों की दुकानें कैंसिल भी हो सकती हैं। फूलपुर में पिछले दिनों शराब से हुई सात लोगों की मौत के बाद शासन द्वारा यह कदम उठाया गया है। चरित्र सत्यापन के आदेश अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश संजय आर भूसरेड्डी द्वारा सभी जिलों के लिए जारी किए गए हैं। यह भी कहा गया है कि सभी दुकानों की नियमित जांच की जाय। जांच रिपोर्ट थाना पुलिस एसएसपी के मार्फत डीएम को दें। जिलाधिकारी द्वारा दागदार चरित्र वालें लाइसेंस होल्डर या सेल्समैन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अपर मुख्य सचिव ने दिए आदेश

ठेके से लेकर शराब पीने से पिछले दिनों फूलपुर एरिया में सात लोगों की मौत हो गई थी। क्षेत्र के आबकारी इंस्पेक्टर द्वारा मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। कहा गया था कि अमिलिया शराब के ठेके की शराब मरने वाले पिए थे। इसके बाद मामले को सीधे शासन स्तर से संज्ञान लिया गया। जांच के बाद पुलिस द्वारा कुल सात लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने दुकान के लाइसेंस होल्डर व सेल्समैन के चरित्र का पुलिस सत्यापन कराने के आदेश दिए हैं। आदेश में फूलपुर की घटना का जिक्र किए बगैर कहा गया है कि हाल ही में सूबे के कुछ जिलों में विषाक्त मदिरा के सेवन से जनहानि हुई है। इन घटनाओं में अनुज्ञप्त देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापियों एवं विक्रेताओं की संलिप्तता प्रकाश में आई है। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग और मॉडल शॉप के लाइसेंस होल्डरों का चरित्र सत्यापन पुलिस से करवाया जाय।

चेक करें जिसका नाम वही कर रहा काम

इतना ही नहीं दुकानों पर रखे गए सेल्समैन के चरित्र को भी सत्यापित करवाए जाने की बात कही गई है। लाइसेंस धारकों द्वारा प्रस्तावित विक्रेतओं के नाम व एड्रेस दिए गए हैं उसकी भी जांच करवाई जाय। यह देखा जाय कि अनुमोदन के वक्त दिए गए विक्रेता ही दुकान पर काम कर रहे हैं या कोई दूसरा। सभी थानाध्यक्ष इस बात की रिपोर्ट एसएसपी को भेजेंगे। जिलों के एसएसपी या एसपी द्वारा रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। जिलाधिकारी इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का निर्णय लेंगे।

प्रतिकूल मिली छवि तो गिरेगी गाज

पुलिस चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर तत्काल विक्रेताओं का अनुमोदन निरस्त किया जाएगा

साथ ही अनुज्ञापी यानी दुकान के लाइसेंस होल्डर के विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायगी

मदिरा या भांग की दुकानों पर अनुमोदित विक्रेता के न पाए जाने पर व्यापक जनहित में विक्रेता एवं अनुज्ञापी के विरुद्ध कार्रवाई होगी

आबकारी विभाग के निरीक्षक दुकानों का रेंडर चेकिंग कर दुकान या गोदाम में मौजूद शराब और स्टॉक रजिस्टर का मिलान करेंगे

दुकान या गोदाम में बाहरी शराब मिलने की दशा में सम्बंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें

चरित्र सत्यापन का काम पुलिस करेगी। इस आशय का लेटर सीधे शासन से विभाग को भेजा गया है। शेष जो आदेश विभाग को मिले हैं उस पर अमल किया जा रहा है।

इंद्रजीत गर्ग

आबकारी निरीक्षक

Posted By: Inextlive