बालिका से रेप करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने सुनाया फैसलाक्कक्र्रङ्घ्रत्रक्र्रछ्व: बालिका से रेप करने वाले को तीन साल बाद उसके किए सजा मिली. आरोपित को दस वर्ष की कैद और 45 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया. यह सख्त फैसला सोमवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पूनम द्वारा सुनाया गया. पत्रावलियों का अवलोकन व अधिवक्ताओं के तर्कों को गंभीरता से सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया.


प्रयागराज (ब्यूरो)। प्रकरण झूंसी थाने से सम्बंधित है। कोर्ट को बताया गया कि 2017 में वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया गया था कि गंभीर रूप से बीमार बेटे को वह हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। आरोपित शैलेश कुमार गिरि हॉस्पिटल में बीएमएस की ट्रेनिंग कर रहा था। इलाज के दौरान वह परिवार के संपर्क में आ गया। मरीज यानी बेटे को देखने के बहाने घर आने जाने लगा। इस दौरान वह उसकी नाबालिग बेटी को बहलाने फुसलाने लगा। कोचिंग जाते समय आरोपित उसका पीछा करने लगा। इतना ही नहीं आरोपित नाबालिग को अपने किराए के कमरे पर ले गया। जहां नशीली दवा खिलाकर रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया। इसी वीडियो को बूते वह नाबालिक को ब्लैकमेल करते हुए साथ में भागने का दबाव बनाया करता था। पीडि़ता से दो लाख रुपये की डिमांड भी किया था। आरोपित से परेशान होकर पीडि़ता ने सुसाइड का प्रयास किया था। अभियोजन द्वारा सारे आरोप साबित करने के लिए मामले में पांच गवाह पेश किए गए। एडीजीसी राहुल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदु प्रकाश सिंह व सविता पाठक एवं आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपित को दस वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

यूसुफपुर कांड में जमानत खारिज
सोरांव थाना क्षेत्र के यूसुफपुर गांव में पांच लोगों की नृशंस हत्या के आरोपित अमरा उर्फ अभय राज खरवार व प्रदीप कुमार जोशी उर्फ खरवार की जमानत अर्जी जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया। अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि विवेचना के दौरान माण्डा क्षेत्र से मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाशों दोनों बदमाशों ने वह सोरांव के बनकट में डेरा डाले हैं। दिन में रेकी करते हैं और रात में घरों घुसकर चोरी व हत्या करते हैं। बदमाशों के बयान के आधार पर ही आरोपितों का नाम प्रकाश में आया है। अपराध गंभीर प्रकृति का पाते हुए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Posted By: Inextlive