सरकार और वाणिज्य कर विभाग ने रिफंड जारी करने का दिया आदेश

ALLAHABAD: उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्टर्स और जीरो रेटेड टैक्स पर बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए गुड न्यूज है। जीएसटीएन पोर्टल पर ऑनलाइन रिफंड की सुविधा न होने से भारी-भरकम एमाउंट स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में पड़ा हुआ था, उसे मैनुअली रिफंड करने का आदेश विशेष सचिव प्रदेश सरकार के साथ ही कमिश्नर वाणिज्य कर विभाग ने भी जारी किया है। इसे कोषागार से एक्सपोर्टर्स और जीरो रेटेड व्यापारियों को दिया जाएगा।

देश-विदेश में एक्सपोर्ट करने वाले निर्यातकों और जीरो रेटेड व्यापारियों द्वारा सरकार को जो टैक्स दिया जाता है, उसे सरकार द्वारा रिफंड किया जाता है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटीएन पोर्टल पर ऑनलाइन रिफंड की व्यवस्था न होने से निर्यातकों व व्यापारियों द्वारा रिफंड दिए जाने की मांग की जा रही थी। इसकी वजह से लाखों रुपया सरकार के पास फंसा था। निर्यातकों की समस्या को समझते हुए प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का रिफंड यानी एसजीएसटी का मैनुअली रिफंड निर्यातकों व जीरो रेटेड व्यापारियों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। एसजीएसटी विभाग द्वारा इस संबंध में 30 जनवरी को ही कोषागारों को निर्देश जारी किया गया था। लेकिन रिफंड नहीं मिल रहा था। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही कमिश्नर वाणिज्य कर कामिनी चौहान रतन ने 23 फरवरी को सभी जोनल एडिशनल कमिश्नर को आदेश जारी किया। जिसमें कहा गया है कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निर्यातकों व जीरो रेटेड व्यापारियों का टैक्स रिफंड चेक कोषागार को दिया जाए। ताकि कोषागार व्यापारियों का भुगतान कर सके।

Posted By: Inextlive