तीन घंटे का टिकट, रिफंड सुविधा भी खत्म

बजट के बाद रेलमंत्री ने जनरल कोच के यात्रियों को दिया बड़ा झटका

तीन घंटे ही वैध रहेगा 199 किमी तक का जनरल टिकट

एक बार टिकट खरीदा तो फिर नहीं करा सकेंगे इसे रिफंड

balaji.kesharwani@inext.co.in

ALLAHABAD: रेल बजट में वाहवाही लूटने के बाद रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने जनरल कोच में सफर करने वाले पैसेंजर्स को तगड़ा झटका दिया है। अब जनरल कैटगरी के अनारक्षित टिकट लेने के तीन घंटे के भीतर ही पैसेंजर्स को अपनी यात्रा आरंभ करनी होगी। क्योंकि इस अवधि के बाद ये टिकट अवैध हो जाएंगे। अभी तक इन टिकटों की वैधता 24 घंटे तक होती थी। रेलमंत्री ने दूसरा बड़ा झटका जनरल टिकट के रिफंड की सुविधा को खत्म करके दिया है। हालांकि नया नियम 199 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले पैसेंजर्स पर ही लागू होगा। इससे अधिक दूरी की यात्रा में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। नया आदेश एक मार्च से ही प्रभावी हो गया है।

पहली ट्रेन से निकलें

नए नियम के तहत टिकट लेने के तीन घंटे के भीतर यात्रा शुरू होगी। लेकिन अगर इस अवधि तक स्टेशन पर यात्रा के रूट की कोई ट्रेन नहीं आती तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि संबंधित रूट के लिए पहली ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने तक यह टिकट मान्य रहेगा। रूट की पहली ट्रेन से ही आपको सफर करना पड़ेगा। ऐसा न होने पर टीटीई ने पकड़ा तो आपको डब्ल्यूटी की पेनाल्टी भरनी पड़ जाएगी।

सोच समझ कर ही निकलें

अगर आप सामान्य श्रेणी का टिकट लेकर 199 किमी या इससे कम दूरी की यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो घर से सोच समझ कर ही निकलें। क्योंकि यदि एक बार आपने टिकट खरीद लिया और ट्रेन मिस हो गयी या किसी अन्य वजह से यात्रा कैंसिल करनी पड़ी तो पूरे पैसे डूब जाएंगे। नए नियम के तहत आप को एक पाई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है। खास बात यह कि इस दूरी के लिए सफर करना है तो जहां से यात्रा शुरू करनी है वहीं से टिकट लेना होगा। रिटर्न टिकट मिलने की व्यवस्था भी खत्म हो गई है।

200 किमी या ऊपर बदलाव नहीं

रेलवे का यह नियम 200 किमी या इससे अधिक दूरी की यात्रा तय करने वाले सामान्य श्रेणी के यात्रियों पर लागू नहीं होगा। ऐसे यात्रियों के लिए नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वह पूर्व की भांति तीन दिन एडवांस बुकिंग करा सकेंगे।

ये है नया नियम

- 199 किमी तक के सफर पर टिकट लेने के तीन घंटे के अंदर शुरू करनी होगी यात्रा

- टिकट जारी होने के बाद स्टेशन पर रूट की पहली ट्रेन आने तक रहेगा वैध

- उक्त दूरी के टिकट ट्रेन मिस होने या यात्रा कैंसिल करने पर नहीं होंगे रिफंड

- 200 किमी। या अधिक दूरी की यात्रा पर नहीं लागू होगा नया नियम

- पहले की तरह ही तीन दिन पहले बुक करा सकेंगे जनरल टिकट

फैक्ट फाइल

- इलाहाबाद जंक्शन से पर डे सेल होते हैं करीब 22 हजार जनरल टिकट

- इसमें 50 फीसद से अधिक पैसेंजर करते हैं 199 किमी। तक की यात्रा

- टिकट रिफंड कराने वालों की भी होती है अच्छी खासी संख्या

- अनारक्षित टिकटों के किराए व वैधता में थोड़ा बदलाव हुआ है। नई व्यवस्था एक मार्च से लागू है। यह बदलाव रेल बजट का हिस्सा नहीं है। रेल बजट से पहले लिए गए निर्णयों और बदलाव में शामिल है।

अमित मालवीय

पीआरओ, एनसीआर

Posted By: Inextlive