जीएसटी कानून में छिपे हैं कई नियम, भरना पड़ सकता है जुर्माना
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ALLAHABAD: जीएसटी लागू करने के दौरान व्यापारियों से कहा गया था कि उन्हें एक टैक्स, एक रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक रिटर्न का नियम फॉलो करना होगा। लेकिन लागू होने के बाद अब आए दिन नए-नए नियम सामने आ रहे हैं। जीएसटी के नियम 46 के तहत रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा टैक्स इनवायस और बिल ऑफ सप्लाई पर सिग्नेचर करना आवश्यक है। ये रजिस्टर्ड फर्म के प्रोपराइटर, पार्टनर या अधिकृत व्यक्ति का ही होना चाहिए। धिकृत व्यक्ति का सिग्नेचर न होने पर वैल्यू के बराबर 100 परसेंट पेनाल्टी का नियम है।

लगी पेनाल्टी तो पता चला
कुछ दिन पहले सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की टीम द्वारा एक व्यापारी के फर्म की जांच की गई। टैक्स इनवायस चेक किया गया तो उस पर व्यापारी का सिग्नेचर नहीं था। व्यापारी पर वैल्यू के बराबर 100 परसेंट पेनाल्टी लगाई गई और नियम की जानकारी दी गई।

जीएसटी में पेनाल्टी का क्लाज कम करना चाहिए। जिन नियमों की जानकारी व्यापारियों को नहीं है, उसके बारे में बताना चाहिए। इनवायस पर सिग्नेचर न होना मानवीय भूल हो सकती है, उस पर पेनाल्टी लगाना ठीक नहीं है।

संतोष पनामा

संयोजक, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति

Posted By: Inextlive