'तंबाकू को न' कहने पर बनेंगे सेहतमंद
- पान मसाला खाते पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माना
- प्रचार-प्रसार करते पाए जाने पर जुर्माने के साथ एफआईआर भी - समस्त सरकारी विभागों को दिए गए अभियान चलाने के आदेश - शासन स्तर से की जाएगी मॉनीटरिंग - हेल्थ डिपार्टमेंट ने तंबाकू नियंत्रण को लेकर तैयार की कार्य योजना - रोकथाम के लिए की गई बैठक में अधिकारियों ने जारी किए निर्देशबरेली : हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एनटीसीपी के तहत एक निजी होटल में वेडनस डे को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ सीएमओ डॉ। विनीत कुमार शुक्ल ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि तंबाकू सेवन हानिकारक है। अपने रिश्तेदार मित्रों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए कहें। सीओ विजिलेंस जगदीश पाटनी ने बताया कि टीवी ओर फिल्म में ऐड होते हैं जिसमें लिखा होता है कि तंबाकू सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें स्वयं संकल्प लेना होगा। इस मौके पर कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ आरएन गिरी समेत अन्य अफसर भी मौजूद रहे।
होती हैं गंभीर बीमारियांयह जानना बहुत जरूरी है कि कैंसर, हृदय रोग और दमा आदि तंबाकू सेवन से ही होता है। ज्यादातर लोग हृदय रोग की समस्या से पीडि़त हैं। तंबाकू सेवन से खून की नलियां धमनियां नेरो हो जाती हैं, जिससे उसमें खून का बहाओ कम होने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
नियम नहीं माने तो होगा एक्शन शासन से जारी गाइड लाइन के अनुसार, शहर के समस्त शिक्षण संस्थाओं के 100 मी। के दायरे में पान-गुटखा समेत मादक पदार्थो की दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी। इसकी जांच करने के लिए तीन सदस्यीय दो टीमों का गठन किया गया है। शिक्षण संस्थाओं के पास 100 मी। दायरे में लगने वाली दुकानों को बंद कराकर ओनर के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। इन विभागों को दी गई जिम्मेदारी शासन की ओर से एफएसडीए, शिक्षा विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिक्ट में व्यापक रुप से अभियान चलाकर लोगों को अवेयर करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रचार प्रसार पर भी रोक शहर में शॉप ओनर्स अपनी पहचान के लिए दुकानों पर तंबाकू उत्पादों के बैनर पोस्टर लगा लेते थे जिससे प्रचार-प्रसार हो सके, लेकिन अब ऐसा करना शॉप ओनर्स को भारी पड़ सकता है। ऐसा करने वाले दुकानदारों को जुर्माना के साथ ही कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।एनटीसीपी कार्यक्रम के तहत अब डिस्ट्रिक्ट में तंबाकू नियंत्रण को लेकर अभियान चलाया जाएगा। प्रचार-प्रसार समेत शिक्षण संस्थाओं के पास 100 मी। के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। ऐसा करने पर जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- डॉ। विनीत शुक्ला, सीएमओ।