बरेली : सरकार बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। स्वरोजगार अनुदानपरक योजनाओं से निरंतर बेरोजगारों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत औद्योगिक और निर्माण कार्य के लिए 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जा रहे हैं। योजना में लाभार्थी को कुल लोन में 25 से 35 फीसद तक सब्सिडी मिलेगी। सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 25 और आरक्षित वर्ग को 35 फीसद छूट दी जा रही है। निजी अंशदान के रूप में सामान्य वर्ग को 10 व आरक्षित वर्ग को पांच प्रतिशत खर्च उठाना होगा। साथ ही स्थापित इकाइयों को अधिकतम 13 फीसद ब्याज की भरपाई भी तीन वर्ष तक होगी।

एक नजर में योजना

- ग्रामीण क्षेत्र में ही उद्योग की स्थापना होगी

- ओडीओपी योजना के आवेदकों को वरीयता

- परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख होगी

- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित कर रोजगार पाने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार, परंपरागत कारीगर एवं तकनीकि रूप से अनुभवी युवक व युवतियां जो अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर रोजगार पा सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय आकर सीधा संपर्क कर सकते हैं।

- मनोज कुमार गुप्ता, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

Posted By: Inextlive