-15 वर्ष समय पूरा कर चुके वाहन स्वामियों के लिए आरटीओ का नोटिस

-अवैध हो चुके रजिस्ट्रेशन को रिन्यूवल कराने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय

बरेली:

जिले में 60,688 ऐसे इल्लीगल व्हीकल्स दौड़ रहे हैं जो 15 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुके हैं। इतना ही नहीं इन वाहन स्वामियों ने रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल भी नहीं कराया है। ऐसे में परिवहन विभाग ने इन सभी वाहन स्वामियों को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन रिन्युवल कराने के लिए समय दिया है। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल नहीं कराने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा।

वाहन यूज में नहीं तो भी दें जानकारी

परिवहन विभाग की तरफ से जारी किए गए नोटिस में यह भी बताया गया है कि जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन की समय सीमा पूरी हो चुकी है और वह वाहन यूज में नहीं है, यानि वाहन का अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो ऐसे वाहन स्वामी अपने वाहन अस्तित्व खत्म होने की जानकारी आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करने वाले अफसर के पास लिखित में सूचना दे। ताकि उनके वाहन की सही जानकारी परिवहन विभाग को मिल सके।

यह वाहन हो गए अवैध

482-वाहन दूसरे राज्यों के बरेली में रजिस्टर्ड हैं

76-वाहन यूपी-25

206-वाहन यूपी-25 ए

266-वाहन यूपी-25 बी

1583-वाहन यूपी-25 सी

1016-वाहन यूपी 25 डी

5773-वाहन यूपी 25-ई

6249-वाहन यूपी 25 एफ

3744-वाहन यूपी 25 जी

4700-वाहन यूपी 25 एच

6307-वाहन यूपी 25 जे

4482-वाहन यूपी 25 के

5215-वाहन यूपी 25 एल

4656-वाहन यूपी 25 एम

4596-वाहन यूपी 25 एन

4572-वाहन यूपी 25 पी

2732-वाहन यूपी 25 क्यू

3464-वाहन यूपी 25 आर

569-वाहन यूपी 25 एस

छह माह के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल

परिवहन विभाग ने ऐसे सभी वाहन का रजिस्ट्रेशन छह माह के लिए कैंसिल कर दिया जो 15 वर्ष का समय पूरा कर चुके हैं। एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह का कहना है कि जिन वाहन स्वामियों ने अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन 15 वर्ष पूरा करने के बाद भी नहीं कराया है उनके रजिस्ट्रेशन छह माह के लिए कैंसिल कर दिया गया है। यदि भविष्य में बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन रोड पर संचालित पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यह भी बताया कि इन वाहनों का 6 माह के अंदर री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। जिसकी पूरी जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

नहीं देनी हो होगी पेनाल्टी

ज्ञात हो वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल कराने वालों के लिए परिवहन विभाग ने पहले से ही राहत देते पेनाल्टी शुल्क माफ कर दिया है। ताकि वाहन स्वामी अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करा सकें। लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन है जो समय सीमा तो पूरी कर चुके हैं लेकिन उनके वाहन स्वामी रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल कराने के लिए आरटीओ ऑफिस ही नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में परिवहन विभाग के अफसरों ने इन सभी वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। ताकि वह समय रहते हुए रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल करा लें।

ऐसे वाहन जो 15 वर्ष की समय सीमा पूरी कर चुके हैं और उनके रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल नहीं हुए है उन सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन छह माह के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन रिन्यूवल नहीं कराने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाएंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन

Posted By: Inextlive