स्कूली वाहन अनफिट मार्ग पर संचालित पाया जाता है तो विद्यालय के खिलाफ दर्ज हो सकता है मुकदमा

बरेली(ब्यूरो)। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने फ्राइडे को बताया कि जुलाई में अथवा स्कूलों के सत्र प्रारंभ से पहले स्कूली वाहनों को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें निर्धारित मानकों के अनुरुप स्कूली वाहनों की फिटनेस आदि न मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पैरेंट्स को भी स्कूली वाहनों को लेकर अपडेट रहने के लिए कहा गया है।

होगी कार्रवाई
उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक व स्कूली वाहन स्वामियों से अपील की गई है। वह अपनी स्कूली वाहनों को उच्च न्यायालय एवं परिवहन आयुक्त यूपी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंं। स्कूली वाहनों के संचालन के लिए निर्धारित मानक के अनुरुप एवं समस्त प्रपत्रों को पूरा कराने के बाद ही संचालित की जाये। यदि कोई भी अनफिट अथवा अधोमानक स्कूली वाहन मार्ग पर संचालित पाया जाता है। संबंधित विद्यालय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की संस्तुति कर दी जायेगी।

पैरेंट्स भी दें ध्यान
उन्होंने कहा कि जन सामान्य सहित समस्त स्कूली बच्चों एवं उनके अभिभावकों को भी सूचित किया जाता है कि स्कूली वाहनों का उपयोग करते समय वाहन को भौतिक रुप से मानक की पूरी जानकारी कर लें। साथ ही डॉक्यूमेंट भी पूरे हो, यह सुनिश्चित करें। वाहन के पंजीकृत होने और प्रपत्रों-पंजीयन स्थिति, फिटनेस, टैक्स, बीमा, पीयूसीसी और परमिट की वैधता स्थिति को मोबाइल में एप वाहन पोर्टल के माध्यम से पंजीयन संख्या के आधार पर ऑन लाइन प्राप्त किया जा सकता है।

Posted By: Inextlive