महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई.

बरेली(ब्यूरो)। महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। मंत्री ने निर्देशित किया कि जिले में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुचारू रूप किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बालक व बालिकाओं का समग्र विकास हो सके।

व्यापक करें प्रचार-प्रसार
मंत्री बेबी रानी मौर्य ने निर्देश दिए कि शासन द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के लिए चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में कुपोषित बच्चों को कार्ययोजना के अनुसार सुपोषित की श्रेणी में लाया जाए। मंत्री ने निर्देशित किया कि पोषण अभियान के अंतर्गत सैम-मैम ग्रसित बच्चों के संबंध में प्रगति में शतप्रतिशत परिणाम निकाला जाए, जिससे उन का स्वास्थ्य वर्धन हो सके। विभाग में 01 मई से 30 जून तक संचालित &पानी नहीं, केवल स्तनपान अभियान&य के संबंध में बताया गया कि शिशु की 06 माह की आयु तक केवल स्तनपान उस के जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

एप का लें फीडबैक
बाल पिटारा एप के माध्यम से 03 से 06 वर्ष के बच्चों की शिक्षा एवं पोषण का विकास किया जाए। साथ ही उन की माताओं को एप के संबंध में बता कर फीडबैक भी लिया जाए। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान योजनाओं में लंबित आवेदनों का निस्तारण कराया जाए। योजनाओं का प्रचार करें। मंडल में संचालित समस्त राजकीय गृहों/संस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। साथ ही उन का सफल संचालन के निर्देश दिए। बैठक में महिला कल्याण मंडल उपनिदेशक नीता अहिरवार, जिला कार्यक्रम अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

नशे के विरुद्ध चलाएं अभियान
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष डॉ। देवेंद्र शर्मा ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल एवं जेजे एक्ट के अंतर्गत संचालित संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले व मादक पदार्थ की दुकानें संचालित न की जाएं। बच्चों को मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं की रोकथाम एवं अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए वितरण (कोटपा) अधिनियम-2003 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट) 1940 के तहत अनुपालन कराया जाए। &नशा एक जहर है&य वाक्य का प्रचार-प्रसार किया जाए। डीपीओ बरेली को निर्देश दिए कि एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान के संबंध में जिले के संंबंधित अधिकारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन कर वृहद रूप से अभियान का संचालन किया जाए। बैठक में डीपीओ नीता अहिरवार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आरके चतुर्वेदी, जिला मद्यनिषेध अधिकारी मनोज कुमार, विजय प्रताप सिंह व अन्य उपस्थित रहे।

Posted By: Inextlive