- यूपीपीसीएल के निदेशक मंडल ने मुआवजा की जारी की नई सूची

- दुधारू समेत अन्य जानवरों को दी जाने वाली मुआवजा धनराशि बढ़ाई

BAREILLY:

बिजली की लाइनों से होने वाले हादसे में आहत होने वाले लोगों को राहत देने को पॉवर कारपोरेशन ने कदम उठाए हैं। अब विद्युत हादसे में मौत होने पर पीडि़त परिवार को दी जाने वाली धनराशि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही दुधारू समेत अन्य पशुओं को भी अब बढ़ाकर मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।

किस पर कितना मिलेगी क्षतिपूर्ति

यूपी पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत लाइनों पर दुर्घटनाओं के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा अदा करता है। उपयोगी जानवरों की मौत पर उनके मालिकों को भी मुआवजा दी जाती है। यूपीपीसीएल के निदेशक मंडल ने मुआवजा के रूप में दी जाने वाली आर्थिक मदद की धनराशि को बढ़ा दिया विद्युत हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों को अब पांच लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसके अलावा दुधारू पशुओं जैसे भैंस, गाय, ऊंट, यॉक के लिए तीस हजार क्षतिपूर्ति मिलेगी। पहले यह मात्र 16 हजार चार सौ रुपये थी। भेड़, बकरी आदि के लिए पहले 1650 रुपये दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर अब तीन हजार रुपये कर दिया गया है। अन्य जानवर जैसे ऊंट, घोड़ा, बैल आदि के लिए पहले 15 हजार की क्षतिपूर्ति थी, जो अब बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है। इसी तरह बछड़ा, गधा, खच्चर, जिनके लिए पहले मात्र दस हजार रुपये मिलते थे, अब 16 हजार कर दिए गए हैं।

क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया

बिजली की लाइनों से करंट लगकर हुई मौत के बाद विद्युत विभाग सूचना विद्युत सुरक्षा निदेशालय को देता है। फिर वहां का इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जांच कर रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट के आधार पर सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा क्षतिपूर्ति की संस्तुति करते हैं। विभागीय त्रुटि पाए जाने पर विभाग से रिकवरी होती है।

प्वाइंटर

-भेड़, बकरी की मौत पर 3,000

-ऊंट, घोड़ा व बैल की मौत पर 25,000

- गधा, खच्चर व बछड़ा की मौत पर 16,000

Posted By: Inextlive