- सामान्य नियम और सुरक्षा की शर्तों को पूरा नहीं करने पर होगी कार्रवाई

सामान्य नियम और सुरक्षा की शर्तों को पूरा नहीं करने पर होगी कार्रवाई

BAREILLY:

BAREILLY:

स्कूल बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले संस्थान व वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में मंडे को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब प्रत्येक बसों में बच्चों का नाम, क्लास, पता, ब्लड ग्रुप और रूट चार्ट भी होने चाहिए, ताकि, मुसीबत के समय बच्चों सहायता की जा सके। वहीं वाहनों सीट क्षमता के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर लगाने के आदेश परिवहन आयुक्त ने दिए हैं।

20 सीट से ऊपर के वाहन में 2 फायर एक्सटिंग्यूशर

12 सीट की बस में 2 केजी का एक फायर एक्सटिंग्यूशर ड्राइवर के केबिन में होना चाहिए। 12 से 20 सीट तक की बस में 5 केजी का एक फायर एक्सटिंग्यूशर और 20 सीट से ऊपर की बस में 5-5 केजी के दो फायर एक्सटिंग्यूशर होने चाहिए। एक ड्राइवर के सीट के केबिन में और दूसरा इमरजेंसी गेट के पास। इसी तरह फ‌र्स्ट एड बॉक्स, स्पीड गवर्नर भी लगा होना आवश्यक है।

Posted By: Inextlive