GORAKHPUR: रेलवे स्टेशन पर इधर-उधर थूकने और गंदगी फैलाने पर भी अब 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर पहले से ही 100 से 500 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश पर एनई रेलवे प्रशासन ने कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन यात्रा के दौरान फेस मास्क या फेस कवर अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फेसमास्क या फेस कवर के रेलवे स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। फेसमास्क या फेस कवर नहीं पहनने, रेलवे परिसर और ट्रेनों में इधर- उधर थूकने तथा गंदगी फैलाने पर 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह नियम तत्काल प्रभाव से छह माह तक के लिए लागू रहेगा। सीपीआरओ ने कोविड संक्रमण को रोकने के लिए रेल परिसर और ट्रेनों में अनिवार्य रूप से कोविड प्रोटोकाल का पालन करने, फेसमास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए और हाथों को स्वच्छ रखने की अपील की है।

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फ‌र्स्ट क्लास व वीआइपी गेट पर लगा कॉन्टैक्टलेस टिकट जांच सिस्टम

रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर्स के साथ रेलकर्मियों को भी संक्रमित होने से बचाने का उपाय किए जा रहे हैं। अब संबंधित कर्मी स्टेशनों के गेट पर बिना छूए टिकट जांच कर सकेंगे। इसके लिए गोरखपुर स्टेशन के फ‌र्स्ट क्लास और वीआईपी गेट पर कॉन्टैक्टलेस टिकट जांच सिस्टम लगा दिए गए हैं। इस सिस्टम के जरिए टिकटों की स्कैनिंग हो जाएगी। दूर बैठे रेलकर्मी कंप्यूटर पर टिकटों की ऑनलाइन जांच कर लेंगे। टिकट की जांच के बाद ही यात्री को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वेटिंग या अनधिकृत टिकट वाले यात्रियों को गेट से ही वापस कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही संक्रमण का खतरा भी कम हो जाएगा। रविवार से कॉन्टैक्टलेस टिकट जांच सिस्टम कार्य करने लगेगा।

Posted By: Inextlive