GORAKHPUR:

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जमीन जायदाद की रजिस्ट्री को पूरी तरह ऑनलाइन करने के बाद आ रही दिक्कतों को देखते हुए शासन ने फिर से ई-स्टांप के साथ ही मैनुअल स्टांप और चालान के जरिए जमा होने वाले निबंधन शुल्क को पहले की तरह कैश जमा करने की छूट दे दी है। महानिरीक्षक निबंधन मिनिस्ती एस ने सभी सहायक निबंधक और उपनिबंधकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मंगलवार से यह छूट मिलना शुरू हो गया है। विभाग के मुताबिक शासन की तरफ से दी गई इस सुविधा के चलते रजिस्ट्री की संख्या बढ़ेगी और विभाग की आय भी बढ़ेगी। क्म् अप्रैल को शासन ने कई शर्तो के साथ रजिस्ट्री कायार्लय को खोलने की अनमुति दी थी। इनमें कई शर्ते ऐसी रहीं की रजिस्ट्री कराने वालों को काफी परेशानी हुई। इनमें ई-स्टांप की अनिवायर्ता के साथ ही पंजीकरण शुल्क को सिर्फ चालान के जरिए स्वीकार किए जाने आदि थे। अब दोनों शर्ते खत्म हो चुकी हैं। सोमवार की रजिस्ट्री से फ्.फ्ब् लाख की आय हुई है। लॉकडाउन के बीच में भी क्म् अप्रैल से लेकर अभी तक 9भ् लाख रुपए की आय हुई है। एआईजी स्टांप कमलेश शुक्ला ने बताया कि ई-स्टांप के साथ ही मैनुअल स्टांप और रजिस्ट्रेशन फीस नगद भी स्वीकार किया जाएगा। मंगलवार से शासन के निर्देशानुसार पुरानी व्यवस्था के तहत भी रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है।

Posted By: Inextlive