- प्रधान प्रबंधक पीआर बेलवारिया ने सभी आरएम को लिखा पत्र, फरमान के बाद भी नहीं हो रहा नियमों का पालन

- पैसेंजर्स के साथ अपनी जान से भी कर रहे हैं खिलवाड़

- नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अर्थदंड का किया गया है प्रावधान

GORAKHPUR: कोरोना के लगातार केसेज बढ़ रहे हैं। ऐसे में रोडवेज प्रशासन सजग नहीं हैं। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक पीआर बेलवारिया के फरमान के बाद भी ड्राइवर और कंडक्टर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। शनिवार को जब दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की टीम मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा हैरान कर देने वाला था। भीड़ मैनेज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि ड्राइवर हो या कंडक्टर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था। काफी सख्ती होने का दावा कर रहे रोडवेज के जिम्मेदार बमुश्किल वर्दी पहनवाने में ही कामयाब हो पाए। ज्यादातर बसों में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ ही पैसेंजर्स भी बिना मास्क लगाए ही नजर आए।

नियमों की हो रही है अनदेखी

रोडवेज एडमिनिस्ट्रेशन कोरोना के बढ़ते केस के बाद भी संजीदा नहीं है। वे पैसेंजर्स के साथ अपनी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां बढ़ रहे मामलों के बावजूद नियमों की हर स्तर पर अनदेखी की जा रही है। प्रशासन कोरोना को लेकर मास्क अनिवार्यता लागू करने का दावा कर रहा है, जबकि नियमों का उल्लघंन करने वालों पर जुर्माने का तो दूर कोई सख्ती करने वाला नहीं है। हालत यह है कि बिना डर के वह गाइडलाइन को दरकिनार कर दूसरों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हजारों की भीड़ कंट्रोल करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जबकि सैनिटाइजर भी किसी कंडक्टर के पास मौजूद नहीं है।

जांच में सामने आया था मामला

रोडवेज प्रशासन को कोविड-19 गाइडलाइन फॉलो करने और ड्राइवर-कंडक्टर को मास्क लगाने का निर्देश मिलने के बाद भी नियम दर किनार हैं। जिम्मेदार मास्क लगाना और सैनिटाइजर यूज करना भूल गए। प्रधान प्रबंधक पीआर बेलवारियार की जांच में यह पाया गया है कि ड्राइवर और कंडक्टर कोरोना काल में बिना मास्क के बसों का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में पैसेंजर्स की जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में उन्होंने सभी मुख्यालयों में कंडक्टर और ड्राइवर को ड्रेस और मास्क लगाने के निर्देश जारी किए गए। लेटर आने के बाद भी इन निर्देशों की अनदेखी कर दी गई। जिम्मेदार भी इसका सख्ती से पालन कराने में नाकाम रहे।

जुर्माने का भी प्रावधान

शासन से मिले निर्देश पर मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई की जानी है। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 100 रुपए, दूसरी बार 200 और तीसरी बार मास्क पर 300 रुपए का अर्थदंड लगाने का प्रावधान है। इसके बाद बिना मास्क के बस संचालित करते हुए मिले तो संविदा कर्मचारियों की संविदा समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही नियमित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी थी। मगर रोजाना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन अब तक किसी पर भी जुर्माना नहीं लगाया जा सका है।

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स्टैटिस्टिक -

राप्तीनगर डिपो में अनुबंधित बस - 28

निगम की बस - 74

एसी बस - 47

पिंक बस - 06

गोरखपुर डिपो में निगम की बस - 71

अनुबंधित बस - 102

एसी बस - 04

गोरखपुर रीजन में बस - 690

एसी बस - 57

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बसों का संचालन से पहले ड्राइवर-कंडक्टर से साथ पैसेंजर्स को मास्क लगाना और सैनिटाइजर अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो उसकी जांच कराने के बाद संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

केके तिवारी, एआरएम

Posted By: Inextlive