-परिवहन विभाग मुख्यालय ने जारी किया निर्देश

कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी गई। जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि डॉक्यूमेंट एक फरवरी 2020 तक एक्सपायर हो गया है उन्हें 30 जून तक की मोहल्लत दी गई है। यूपी सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण यह निर्णय लिया गया है ताकि लोग वाहनों के फिटनेस परमिट तथा अन्य कागजातों के लिए आवश्यक रूप से परेशान न हों। लॉकडाउन खत्म होने के बाद परिवहन विभाग विशेष कैंप के माध्यम से चरणबद्घ तरीके से कार्य करेगा। साथ ही कई सुविधाएं ऑनलाइन दी जाएगी ताकि लोगों को काम में किसी प्रकार की परेशानी न हो। परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए अनुरोध किया है कि मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानें जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई। जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाई गई है, उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

वर्जन

हेडक्वाटर से एडवाइजरी जारी हो चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 तक एक्सपायर हो गया है उन्हें 30 जून तक की मोहल्लत दी गई है।

भीम सेन सिंह, आरटीओ, गोरखपुर

Posted By: Inextlive