जिले के भीतर बात-बात पर बवाल काटने सड़क जाम और प्रदर्शन करना भारी पड़ सकता है. चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी बहाने से माहौल खराब करने की कोशिश पर पुलिस सख्ती बरतेगी. चिलुआताल एरिया में शनिवार की शाम पुलिस की जीप रोकने और हमलावर को जबरन छुड़ाने की कोशिश के मामले में भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. इसके पूर्व कैंट एरिया के गणेश चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने के मामले में धारा 144 के उल्लंघन कोविड प्रोटोकॉल तोडऩे सहित अन्य धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.


गोरखपुर (ब्यूरो)। कैंट थाने में तैनात दारोगा खुर्शीद अहमद ने की तहरीर पर शुक्रवार की देर रात मुकदमा दर्ज हुआ था। दरोगा ने लिखा था कि नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने शुक्रवार शाम गणेश चौराहा पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हुआ। जिले में निषेधाज्ञा लागू होने की जानकारी देने के बाद भी आंदोलन पर उतारू छात्र-छात्राएं और अन्य लोग नहीं मान रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा दूसरा मामला शनिवार की शाम सामने आया। चिलुआताल के मानीराम में सिरफिरे युवक ने युवती पर चाकू से हमला किया था। आरोपित को पकड़कर लोग पीट रहे थे। मामले की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने विरोध जताया। पुलिस की रोककर बदसलूकी की। पथराव की बात भी सामने आई थी। इस प्रकरण में भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है।


बहाना खोजकर बिगाड़ते कानून-व्यवस्था पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। अपनी बातों को सलीके से जिम्मेदारों तक पहुंचाने के बजाय लोगों को उकसाकर

कानून-व्यवस्था बिगाड़ते हैं। जिले में चुनाव आचार संहिता लागू होने से इस तरह की हरकतों पर पुलिस की नजर रहेगी। पब्लिक को परेशान करने, रोड जाम करने सहित अन्य तरह के मामले सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में लागू धारा 144, उल्लंघन पर होगा एक्शन चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ-साथ कोविड प्रोटोकाल का पालन करने की गाइडलाइन जारी हुई है। सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। जिले में धारा 144 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। धारा 144 लागू होने पर होती यह व्यवस्था - धारा 144 लागू होने पर चार या उससे ज्यादा लोग एक स्थान पर इक_े नहीं हो सकते है।- प्रभावित क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षाबलों को छोड़कर किसी को भी हथियार लाने की अनुमति नहीं होती है। - लोगों का घर से बाहर घूमना प्रतिबंधित हो जाता है। आवश्यकता पडऩे पर ट्रैफिक भी रोका जा सकता है। - धारा 144 का उल्लंघन होने पर दोषी व्यक्ति को अधिकतम तीन साल की कैद हो सकती है। - धारा 144 लागू रहने के समय अगर कोई व्यक्ति, पुलिस या सुरक्षाबलों के काम में दखल देता है तो उसे भी अरेस्ट किया जा सकता है।

जिले में चुनाव आचार संहिता लागू है। बेवजह किसी बात को लेकर तूल देकर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई होगी। चुनाव को देखते हुए इस संबंध में सभी थानेदारों को निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे मामलों में आरोपितों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज की मदद ली जाएगी। डॉ। विपिन ताडा, एसएसपी

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