- गीडा ने लागू किया सिटीजन चार्टर, सभी के लिए टाइम लिमिट तय

- सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की तय होगी जवाबदेही

GORAKHPUR: गोरखपुर के लोगों को जमीन लेकर नक्शा पास करने या दूसरी प्रॉब्लम में होने वाली लेट-लतीफी अब गुजरे जमाने की बात होगी। वक्त पर लोगों को काम होगा और उनकी फैक्ट्री भी झटपट लग सकेगी। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (गीडा) ने इंडस्ट्रियलिस्ट को राहत देते हुए विभाग में सिटीजन चार्टर लागू कर दिया है। नक्शा पास कराने के लिए दी गई अप्लीकेशन जहां एक माह के अंदर निस्तारित कर दी जाएगी, वहीं दूसरे वर्क के लिए भी टाइम शेड्यूल तय कर दिया गया है। ऑफिसर या एंप्लाइज को कितने दिन में उनके टेबल पर पहुंचा काम कंप्लीट करना है, इसकी लिस्ट भी तैयार हो गई है। अगर निर्धारित समय से काम न किया गया, तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

कई बार होती है शिकायत

उद्योग बंधु की बैठकों व अन्य माध्यमों से इंडस्ट्रियलिस्ट गीडा में नक्शा पास करने में देर होने का मुद्दा अक्सर ही उठाते रहे हैं। गीडा के अलॉटी और जनप्रतिनिधियों की ओर से विभिन्न मंचों पर यह शिकायत की जाती रही है कि गीडा में नक्शों का अप्रूवल वक्त से न कर उसे पेंडिंग किया जाता है। शिकायतों के बाद इस मामले की जांच की गई, तो इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट की भूमिका संतोषजनक नहीं पायी गई, जिसके बाद इस काम के लिए अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसमें तृतीय श्रेणी कर्मचारी, ड्राफ्टमैन, प्रबंधक नियोजक सहित सभी की जिम्मेदारी तय होगी। कितने दिन में किसे निस्तारण करना है, इसका भी उल्लेख किया गया है। आवेदन किसे, कब मिला, इसे रजिस्टर पर नोट करना होगा। संपत्ति विभाग के अधिकारियों की ओर से समय-समय पर रजिस्टर की जांच की जाएगी।

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किस कार्य का कितने दिन में होगा निस्तारण

- 30 दिन में पास करना होगा मानचित्र।

- 15 दिन में उपलब्ध कराना होगा बैंक द्वारा मांगे जाने वाला अनापत्ति प्रमाण पत्र।

- 21 दिन में नो ड्यूज प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

- भूखंड हस्तांतरण एवं कंपनी के संविधान में परिवर्तन की अधिकतम समय सीमा एक महीना होगी।

- समय विस्तारीकरण की प्रक्रिया अधिकतम एक माह में पूरी करनी होगी।

- कब्जा कराने के लिए दिए गए आवेदन का निस्तारण अधिकतम 15 दिन में करना होगा।

- वरासत से जुड़े मामलों का निस्तारण 15 दिनों में होगा।

- सूचना देने के अधिकतम सात दिनों के भीतर रजिस्ट्री की कार्यवाही पूरी करनी होगी।

- इसके अलावा अन्य आवेदन 15 दिन में निस्तारित होंगे।

गीडा में अब 30 दिनों के भीतर नक्शा पास हो जाएगा। किसी भी स्तर पर इससे अधिक दिन आवेदन लंबित नहीं रखा जा सकेगा। सिटीजन चार्टर लागू करते हुए अन्य कार्यो के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा।

संजीव रंजन, सीईओ, गीडा

Posted By: Inextlive