-अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

-हाईकोर्ट ने तत्कालीन डीएम रवि कुमार एनजी को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का दिया था आदेश

GORAKHPUR: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश दयाल खरे ने अवमानना के मामले में एक्शन लेते हुए गोरखपुर जिलाधिकारी रंजन कुमार के खिलाफ नोटिस जारी कर दी है। हाईकोर्ट ने एक मामले में तत्कालीन डीएम रवि कुमार एनजी को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। पूर्व जिलाधिकारी के ट्रांसफर के कारण गोरखपुर के वर्तमान जिलाधिकारी को प्रतिवादी मानते हुए आदेश दिया है।

आरटीआई का जवाब न देना पड़ा महंगा

गगहा विकास खंड के गांव अतायर निवासी आशीष कुमार राय सामाजिक कार्यकर्ता के साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक आशीष ने जनसूचना एकत्रित कर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने मनरेगा, राज्यवित्त, इंदिरा आवास, समस्त पेंशन, पोखरा और खेल के मैदान से अतिक्रमण से संबंधित मामला उठाया था। उस समय गोरखपुर के जिलाधिकारी रवि कुमार एनजी थे। इस मामले में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने तत्कालीन जिलाधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। पूर्व जिलाधिकारी के प्रस्तुत शपथ पत्र और वादी के शपथ पत्र को संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय ने गोरखपुर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है।

Posted By: Inextlive