अब 15 साल पुराने ट्रांसपोर्ट वाले वाहनों के संचालकों के लिए राहत की खबर है. फिटनेस नहीं कराने वाले ट्रांसपोर्टर पर को अब नए शुल्क के साथ 50 रुपए पेनाल्टी नहीं देनी होगी. मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद परिवहन विभाग में पुराने दर से ही शुल्क लेने का निर्णय लिया.


गोरखपुर (ब्यूरो)।अब फिटनेस नहीं कराने वाले कॉमर्शियल वाहनों पर लग रहा अर्थदंड नहीं लगेगा। पुराना शुल्क 800 रुपए ही देना होगा। 800 रुपए था शुल्कआरटीओ के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाहनों का फिटनेस के लिए परिवहन विभाग की तरफ से पेनाल्टी बढ़ाई गई थी। पिछले दिनों मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद विभाग में अब पुराने दर से ही शुल्क जामा कराने का निर्णय लिया है। जहां पुराना शुल्क 800 रुपए था। वहीं, नए दर के हिसाब से 50 रुपए प्रतिदिन पेनाल्टी लिए जाते थे। अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने स्टे किया है। इस आदेश के चलते अब पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए राहत है। आरआई राघव कुशवाहा ने बताया कि अब पुराने दर से ही अर्थदंड जाएगा।

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