गोरखपुर सिटी के होटलों रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल और दुकानों पर नाबालिग से काम कराना बाल श्रम कानून के खिलाफ है. इसके बाद भी खुलेआम कानून का उल्लंघन हो रहा है. कई जगह तो छोटे बच्चे काम करते देख जा सकते हैं.


गोरखपुर (ब्यूरो)। यही नहीं ईट भट्ठे, पत्थर कटाई, विस्फोटक सामग्री आदि बनाने में नाबालिग से काम कराया जा रहा है, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में अब 18 साल से कम आयु वर्ग का अगर कोई पाया जाता है तो एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अधिनियम की धारा-11 के अंतर्गत (14 से 18 साल) के लिए गैर खतरनाक व्यवसायों में कुछ शर्तों पर छूट है। क्या है नियम (14 से 18 साल)कार्य करने की अधिकतम सीमा छह घंटेएक घंटे का विश्राम शाम 7 बजे से सुबह आठ बजे तक कोई कार्य न कराया जानाकोई ओवरटाइम नहींसाप्ताहिक अवकाशचिकित्साधिकारी द्वारा आयु प्रमाण पत्र निरीक्षक को नियोजन की सूचनारजिस्ट्रर का रखरखावकार्य स्थल पर स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल दें सूचना
अगर कहीं बाल श्रम कराया जा रहा है कि इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाना, बाल श्रम कार्यालय को दी जा सकती है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने का नियम है।

Posted By: Inextlive