GORAKHPUR: अनलॉक-1 में आठ जून से होटल रेस्टोरेंट और मॉल खोलने का दिशा-निर्देश आ चुका है. वहीं होटल रेस्टोरेंट और मॉल खोलने वाले संचालक भी साफ-सफाई के साथ-साथ जिला प्रशासन के निर्देश का इंतजार आठ जून के लिए कर रहे हैं. जब इस को लेकर कुछ होटल रेस्टोरेंट होटल संचालकों से बात हुई तो सभी ने बताया कि ज

GORAKHPUR: अनलॉक-1 में आठ जून से होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने का दिशा-निर्देश आ चुका है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने वाले संचालक भी साफ-सफाई के साथ-साथ जिला प्रशासन के निर्देश का इंतजार आठ जून के लिए कर रहे हैं। जब इस को लेकर कुछ होटल रेस्टोरेंट, होटल संचालकों से बात हुई तो सभी ने बताया कि जो अब कोरोना महामारी के बीच ही हमें काम करना होगा। लेकिन जो सुरक्षा के गाइडलाइन जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए जाएंगे। उसका हम पालन करेंगे। प्रशासन का सहयोग भी करेंगे।

बता दें, गृह मंत्रालय की ओर से इस बात को लेकर गाइडलाइंस जारी करने के बाद से ही होटल, रेस्टोरेंट व मॉल संचालकों के बीच खुशी इस बात की है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और थर्मल स्कैनिंग के तहत पब्लिक को सर्विस देंगे। इसके लिए वे तैयार भी हैं। हालांकि स्थिति अनुकूल नही होगी तो पाबंदी भी लगाई जा सकती है।

रेस्टोरेंट में चैंबर या केबिन बनाना होगा

किसी भी रेस्टोरेंट में काफी पास-पास टेबल रखी होती हैं। ऐसे में जब अनलॉक-1 के पहले चरण में खुलने वाले रेस्टोरेंट संचालकों को नई व्यवस्था के साथ-साथ टेबल को काफी दूर-दूर लगाने होंगे या फिर हर टेबल को एक चैंबर या केबिन में बदलना होगा। जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और रेस्टोरेंट का नुकसान भी ना हो। साथ ही लगातार सैनिटाइजेशन करते रहना होगा।

मॉल संचालकों के लिए होगी हिदायत

माल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिटी के किसी भी मॉल में खूब भीड़ देखने को मिलती है, ऐसे में मॉल में उपस्थित सुरक्षा कर्मी अनलॉक-1 के तहत लोगों पर लगातार नजर रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे। मॉल के दुकानदारों को हिदायत होगी वह सैनिटाइजर तो रखें ही, साथ ही दुकान में अधिक लोगों को जमा ना होने दें। उल्लंघन करने पर दुकानदार पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बिना स्क्रीनिंग के नहीं मिलेगी होटल में एंट्री

सिटी के होटल संचालकों की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। आठ जून से जिला प्रशासन की तरफ से खुलने के निर्देश के बाद वे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खोलेंगे। होटल में चूंकि भीड़ अधिक नहीं होती है, लेकिन एक ही कमरे, तौलिए आदि को कई लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में होटलों को खास हिदायत होगी कि वह सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें। बिना स्क्रीनिंग के किसी को भी होटल में एंट्री न दें।

होटल, रेस्टोरेंट्स व माल के लिए निर्देश

- मास्क पहनना

- सैनिटाइजेशन

- फिजिकल डिस्टेंसिंग

- स्क्रीनिंग करना

Posted By: Inextlive