-अपर मुख्य सचिव न दिए कार्रवाई के निर्देश, कई तरह की समस्याओं का दिया हवाला

-मंडी के बाहर थोक का कारोबार होने से मंडी के व्यापारियों को भी होता है नुकसान

GORAKHPUR: मंडी परिसर से बाहर व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने फरमान जारी किया है। अब किसी भी दशा में फल, सब्जी और गल्ला के थोक व्यापारी परिसर से बाहर व्यापार नहीं कर सकते हैं। अपर मुख्य सचिव डॉ। देवेश चतुर्वेदी ने कई तरह की समस्याओं का हवाला देते हुए कमिश्नर और डीएम को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। मंडी के बाहर थोक का कारोबार होने से मंडी के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। परिसर से बाहर थोक व्यापारी अगर व्यापार करते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

सड़क पर गाड़ी खड़ी कर व्यापार

मंडी प्रशासन थोक व्यापारियों के लिए मंडी परिसर में कई सुविधाएं उपलब्ध कराती है। बावजूद इसके कई व्यापारी ऐसे है जो परिसर से बाहर नियमों का उल्लंघन कर थोक व्यापार कर रहे हैं। इससे साफ-सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होती है। सड़क पर वाहनों को खड़ी कर माल बेचे जा रहे हैं। जिसके चलते जाम की समस्या बनी रहती है। साथ ही मंडी की आय पर भी इसका असर पड़ता है। अपर प्रमुख सचिव ने मंडी परिसर के बाहर फल-सब्जी और गल्ला का कारोबार करने वाले पर कड़ाई से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिससे मंडी परिसर के अंदर ही कारोबार संचालित हो सके।

संयुक्त टीम करेगी कार्रवाई

अपर प्रमुख सचिव ने थोक व्यापारियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस टीम के गठन करने का निर्देश दिया है। ताकि टीम मौके का निरीक्षण करने के बाद छापेमारी की कार्रवाई करें। जिसकी वजह से शहर में इस प्रकार के अवैधनिक व अनियमित व्यापार पर रोक लगाई जाए सके।

Posted By: Inextlive