2017 में हुए नगर निकाय चुनाव में मेयर कैंडिडेट को 20 लाख रुपए खर्च करने की छूट दी गई थी. इसके अलावा नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशियों को 4.5 लाख रुपए व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को 1.25 लाख रुपए तक खर्च करने की सीमा निर्धारित थी लेकिन इस बार चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाकर सीधे दोगुनी कर दी गई है.


गोरखपुर (ब्यूरो)।2022 में होने जा रहे नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के कैंडिडेट 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त नगर पालिका चेयरमैन पद के कैंडिडेट 9 लाख रुपए, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 2.5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। सभी डाक्यूमेंट्स का होगा वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2022 में चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नाम निर्देशन के समय नाम निर्देशन पत्र के साथ विभिन्न अभिलेख, प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने हैैं। इसके लिए पंफ्लेट तैयार कर भेजना है। नाम निर्देशन पत्र की खरीदारी के लिए समय से प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र के स्तर पर आवश्यकतानुसार प्रकाशन करा लिया जाए। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी एसके सिंह ने दिया है।


उम्मीदवारों की देखी जाएगी अर्हताएं

निर्देश में उन्होंने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों की अर्हताएं जरूर देखी जाएं। मेयर के लिए संबंधित निगम का निर्वाचक हो। 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। वहीं पार्षद पद के लिए उम्मीदवार संबंधित निगम का निर्वाचक हो। वहीं, 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्वाचक हो और 30 वर्ष आयु पूरी कर ली गई हो। नगर पंचायत सदस्य के लिए 21 वर्ष की आयु हो। नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत की धनराशि और व्यय की अधिकतम सीमा पदनाम - अनारक्षित उम्मीदवार - अनारक्षित जमानत धनराशि - अनु। जाति, अजजा, अन्य, ओबीसी, महिला उम्मीदवार - अधिकतम व्यय सीमामहापौर (80 वार्ड से कम) - 1,000 - 12,000 - 500 - 6,000 - 35,00,000महापौर (80 वार्ड से अधिक) - 1,000 - 12,000 - 500 - 6,000 - 40,00,000पार्षद नगर निगम - 400 - 2,500 - 200 - 1250 - 3,00,000 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद (25-40 वार्ड) - 500 - 8,000, 250 - 4,000 - 9,00,000अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद (41-55 वार्ड) - 500 - 8,000 - 250 - 4,000 - 12,00,000सदस्य नगर पालिका परिषद - 200 - 2,000 - 100 - 1,000 - 2,00,000अध्यक्ष नगर पंचायत - 250 - 5,000 - 125 - 2,500 - 2,50,000सदस्य, नगर पंचायत - 100 - 2,000 - 50 - 1,000 - 50,000

नगर निकाय चुनाव में होने वाले खर्च को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिशा-निर्देश आ गया है। प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी गई है। इसे लागू भी कर दिया गया है। कृष्णा करुणेश, जिला निर्वाचन अधिकारी गोरखपुर

Posted By: Inextlive