- जिला प्रशासन से परमिशन लेने वाले ही खोल सकेंगे दुकान

- जरूरत के सामान खरीदने वालों को ही होगी निकलने की इजाजत

GORAKHPUR: शासन के आदेश पर गोरखपुर में भी जिला प्रशासन ने सशर्त आठ प्रकार की दुकानें-प्रतिष्ठान खोलने की परमिशन देनी शुरू कर दी है। लेकिन अधिकारियों ने ये भी साफ कर दिया है कि सिर्फ जरूरी चीजों से ही जुड़ा मामला होने पर ही शॉप खोलने की परमिशन जारी की जाएगी। वहीं, जिम्मेदार पब्लिक से भी अपील कर रहे हैं कि बेहद जरूरी होने पर ही खरीदारी करने निकलें। ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोंगरवाल ने बताया कि बेवजह सड़कों पर घूमते पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

बदला सड़कों का नजारा

बता दें, लॉकडाउन के तीसरे फेज में स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल शॉप और मोटर वर्कशॉप समेत आठ सेवाओं को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सशर्त छूट मिली तो मंगलवार से ही सड़कों का नजारा बदल गया। शहर में बढ़ी भीड़ को देखते हुए बुधवार को जिला प्रशासन सख्त नजर आया। अधिकारियों ने गोरखपुराइट्स से अपील की है कि छूट मिलने वाली दुकानों पर भी जरूरी खरीदारी के लिए ही जाएं। बेवजह घूमते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बुधवार को सामान्य तौर पर पब्लिक नजर आई। सिटी की सड़कों पर जहां पहले सन्नाटा पसरा रहता था वहीं थोड़ी चहल-पहल बढ़ी है।

सुविधा के लिए छूट, न करें मनमानी

लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद दैनिक जागरण आई नेक्स्ट रिपोर्टर ने बुधवार को सिटी के विभिन्न एरियाज का जायजा लिया। बलदेव प्लाजा समेत मियां बाजार के मोबाइल मार्केट खुले रहे लेकिन कस्टमर्स नजर नहीं आए। बुधवार शाम पांच बजे लोग पैदल, मोटरसाइकिल और कारों से सड़कों पर दिखे। कई जगहों पर तो जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ढील का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तारामंडल स्थित एसबीआई के सामने लोग गमले और फूल तक खरीदते दिखे। शाम पांच बजे के बाद थोड़ी भीड़ कम हुई और रात सात बजे तक सख्ती बढ़ने पर लोग घरों में लौटे। वहीं, शास्त्री चौक के पास तो फोटोकॉपी से लेकर बेकरी तक की दुकानें खुली दिखीं। असुरन से मेडिकल कॉलेज रोड, मोहद्दीपुर, बैंक रोड स्थित बाइक व कार सर्विस सेंटर भी खुल नजर आए। लोग बिना किसी रोकटोक वाहनों की सर्विसिंग कराते और पा‌र्ट्स खरीदते नजर आए। इसी प्रकार बक्शीपुर में स्टेशनरी की ज्यादातर दुकानें खुली दिखीं। बच्चों के लिए कॉपी-किताब समेत पेन-पेंसिल की खरीदारी लोग करते रहे। हालांकि कई जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे।

आवेदन रिजेक्ट फिर भी खोल ली दुकान

दुकान-प्रतिष्ठानों के मालिकों ने भी ई-पास के लिए http://164.100.68.164ब्/upepassw/indeX.html पर आवेदन करना शुरू कर दिया है। पहले दिन जहां 5000 हजार से ज्यादा आवेदन आए थे। वहीं 1500 आवेदनों पर विचार करते हुए दुकानदारों को परिमशन दी गई। इसके लिए सदर तहसील में आवेदन करना होगा। हालांकि बुधवार को दिनभर वेबसाइट पर अनेबल टू कनेक्ट शो करता रहा। इस बीच कुछ ऐसे भी दुकानदार भी रहे जो आवेदन रिजेक्ट होने के बाद भी दुकान खोले नजर आए।

टला नहीं है खतरा

जिला प्रशासन की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, छूट वाले प्रतिष्ठान शाम पांच बजे तक बंद करने होंगे और संचालक व उनके कर्मचारियों को छह बजे के पहले घर पहुंच जाना होगा। इसके बाद कोई सड़क पर दिखा तो कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि अभी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। हर कोई लॉकडाउन का पालन करे और खुद के साथ ही अपने परिवार, समाज को भी सुरक्षित रखे।

इन दुकानों को खोलने की मिली है छूट

स्टेशनरी

कृषि यंत्र/उपकरण/कृषि उपज हेतु कीटनाशक/दवा/बीज भंडार/उर्वरक

सीमेन्ट/बालू/मोरंग/गिट्टी/सरिया/निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले हार्डवेयर

ऑटो मोबाइल पा‌र्ट्स/बैट्री/टायर-ट्यूब शॉप/मोटर रिपेयर वर्कशॉप

चश्मा

मोबाइल शॉप/ पार्ट/मरम्मत की दुकानें

इलेक्ट्रिकल सामग्री/पार्ट/मरम्मत की दुकानें

इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण/पार्ट/मरम्मत की दुकानें

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क्या कहते हैं ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट

रिपोर्टर- सर, दुकानों को खोलने की परमिशन दी जा रही है लेकिन कुछ दुकानदारों को आवेदन रिजेक्ट भी हो रहे हैं?

ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट - जिन आठ दुकानों को खोलने की सशर्त गाइडलाइन है उन्हीं के आवेदन पर विचार किया जा रहा है।

रिपोर्टर - जो दुकानें परमिशन लेकर खुल रही हैं वहां तक कस्टमर्स कैसे पहुंचेंगे?

ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट - जो दुकानें खुल रही हैं। वहां तक कस्टमर्स के पहुंचने के लिए सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जैसे ही आ जाएगी उसके बाद वो मैसेज दिया जाएगा।

रिपोर्टर - दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन के लिए क्या गाइडलाइन है?

ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट - जो दुकानदार हैं, उन्हें व उनके कमर्चािरयों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही दुकान में बैठना है, होम डिलीवरी पर जोर देना है।

रिपोर्टर - दुकान खोलने के लिए ई-आवेदन में एरर शो कर रहा है? इस कारण बहुत से व्यापारी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं?

ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट - अचानक साइट पर आवेदन ज्यादा हो जाने व लोड बढ़ने से यह समस्या आई होगी।

वर्जन

गोरखपुराइट्स के लिए जो छूट दी गई है उसका बेवजह लाभ न उठाएं। जरूरत हो तभी घरों से निकलें। जिन सेवाओं को छूट दी गई है, उससे इतर अगर किसी दूसरी प्रतिबंधित सेवा के लिए कोई घर से बाहर पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

के विजयेंद्र पांडियन, डीएम

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कल से जिला न्यायालय खुलने का जारी हुआ आदेश

लॉकडाउन अवधि में विभिन्न जोन में आच्छादित जिले में स्थित न्यायालय को त्कियाशील करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। गोरखपुर केंद्र सरकार द्वारा जारी वर्गीकरण के अनुसार ऑरेंज जोन से है। जिला गोरखपुर के न्यायालय को आठ मई से विभिन्न शर्तो के अधीन क्रियाशील किया जाएगा। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा ने कहा कि न्यायालय का पूर्ण रूप से स्वच्छीकरण एवं न्यायालय परिसर की साफ सफाई कराई जाए। न्यायालय परिसर में 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों का प्रवेश निषेध है। न्यायालय में संबंधित फौजदारी लिपिक, आशुलिपिक एवं एक कार्यालय पियून ही न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा लंबित एवं फ्रेश अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की जाएगी। साथ ही विचाराधीन कैदियों का रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि अति आवश्यक मामलों में दाखिला के लिए जिला न्यायालय में एक ईमेल GORAKHPURfiling@gmail.com बनाया गया है। जिसपर अधिवक्ता अपनी जमानत प्रार्थना पत्र एवं अग्रिम जमानत प्रार्थना के साथ लिखित बहस दाखिल करेंगे। उन्हीं अधिवक्ता को न्यायालय परिसर प्रवेश की अनुमति होगी जिनका प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए कॉजलिस्ट में दर्शित किया गया है और ऐसे सभी अधिवक्ता इस संबंध में नव स्थापित वर्चुअल कोर्टरूम में उपस्थित होंगे। सभी सूचना को वेबसाइट एवं मीडिया में प्रचारित किया जाएगा। वादकारी को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

Posted By: Inextlive