- एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाएं

- घरेलू एलएमबी-1, एलएमवी-5 श्रेणी के सभी कंज्यूमर्स 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी

- कंज्यूमर्स 15 मार्च तक योजना का उठा सकते हैं लाभ

- कोरोना काल में घरेलू बिल समय से पेमेंट न किए जाने से बढ़ गई थी सरचार्ज की रकम

GORAKHPUR: कोरोना काल में परेशानियों के मद्देनजर समय से बिजली का बिल अदा न कर पाने वाले कंज्यूमर्स को बिजली विभाग ने राहत दी है। घरेलू और निजी नलकूप श्रेणी के कंज्यूमर्स को अब बकाए पर सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। एकमुश्त समाधान योजना के तहत 15 मार्च तक के बकाए बिल पर उन्हें सौ फीसदी सरचार्ज की छूट मिलेगी। एक मार्च से लागू होने वाली इस योजना का फायदा 15 मार्च तक उठाया जा सकता है। इसमें कुल बकाए का 30 फीसदी जमाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सोमवार से इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे कंज्यूमर्स

पॉवर कारपोरेशन के एमडी एम देवराज ने एलएमवी-1 और एलएमवी-5 कैटेगरी के कंज्यूमर्स को उनके बकाए बिल पर शत-प्रतिशत सरचार्ज से छूट देने के लिए ओटीएस स्कीम शुरू की गई। संबंधित कंज्यूमर बिजली ऑफिस और सीएससी केंद्रों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। कोरोना को देखते हुए घर बैठे ही पॉवर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in के जरिए योजना में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। बिजली विभाग के अफसरों को व्यापक अभियान चलाने के निर्देश मिले हैं। प्रतिदिन योजना की समीक्षा होगी और कंज्यूमर्स के रजिस्ट्रेशन व बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैंप लगाए जाएंगे।

सात दिन के अंदर कंज्यूमर्स बिल संशोधन कराएं

रजिस्ट्रेशन के बाद यदि कंज्यूमर बिल संशोधन का विकल्प चुनता है, तो संबंधित विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता की जिम्मेदारी है कि सात दिन के अंदर बिल का ऑनलाइन संशोधन करें। जिससे कंज्यूमर्स को तत्काल एसएमएस के माध्यम से बिल की सूचना मिल सके। इसके बाद कंज्यूमर खुद अपने बिल को वेबसाइट पर देख सकता है। किसी भी स्थिति में मैन्युअल रसीद से भुगतान प्राप्त नहीं किया जाएगा। सभी भुगतान ऑनलाइन-ओटीएस मद में ही लिए जाएंगे।

पावर कारपोरेशन के एमडी के निर्देश पर घरेलू और निजी नलकूप संचालकों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत की है। कंज्यूमर्स से अपील है कि वह जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाते हुए सरचार्ज में छूट पाए।

ई। यूसी वर्मा, एसई शहर

Posted By: Inextlive