- सड़क हादसों से बचाने के लिए एमडी ने दिया निर्देश

GORAKHPUR: पैसेंजर्स की सुरक्षा एवं सड़क हादसों में न्यूनतम 30 परसेंट की कमी लाने के लिए परिवहन निगम अनुबंधित बसों की मनमानी पर लगाम लगाने जा रहा है। निगम की ओर से अब नियमित रूप से अनुबंधित बस चालकों की काउंसलिंग कराई जाएगी। जांच में खरा उतरने के बाद ही चालकों को बस चलाने की अनुमति दी जाएगी। परिवहन निगम के एमडी डॉ। राजशेखर ने पत्र के जरिए आरएम एवं सभी एआरएम को निर्देश देते हुए कहा है कि अनुबंध के बाद अनुबंधित बस स्वामी प्रत्येक बस के लिए आवंटित व अधिकृत चालक का स्वहस्ताक्षरित विवरण डिपो प्रभारी को बस संचालन के पूर्व उपलब्ध कराएंगे। जिसमें चालक का नाम, पिता का नाम, पता, लाइसेंस तथा स्वास्थ्य एवं दृष्टि प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि शामिल होनी चाहिए। डिपो प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि जो जानकारी उन्हें अनुबंधित बस स्वामी द्वारा उपलब्ध कराई गई है उसका वह सत्यापन करें। संचालन से पूर्व डिपो प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि ड्यूटी के समय अनुबंधित बस चालक निर्धारित वर्दी में हो। निगम की बसों के चालकों की तरह अनुबंधित बसों के चालकों की भी समय-समय पर सावधानी पूर्वक बस संचालन के संबंध में काउंसिलिंग की जाए। बस स्टेशन पर प्रस्थान के पूर्व तथा मार्ग पर बस के संचालन के समय चालक का ब्रीथिंग टेस्ट कराया जाए। सभी आरएम और एआरएम की जिम्मेदारी होगी कि वह डेली की जानकारी मुख्यालय को देंगे।

Posted By: Inextlive