डिजिटल मुहिम से वोटर आईडी कार्ड को मिलेगा आधार
गोरखपुर (ब्यूरो).उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सिर्फ पहली जनवरी ही नहीं पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्टूबर को भी 18 साल पूरे करने वाले वोटर लिस्ट से जुड़ सकेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने, पता परिवर्तित करवाने के लिए फार्म में बदलाव भी कर दिए हैं। नए फार्म पर ही आवेदन किए जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय में पुराने फार्म को यूजलेस कर दिया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जेएन मौर्या ने बताया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस वजह से उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से हटाया नहीं जाएगा कि उन्होंने आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आधार संख्या को वोटर लिस्ट में दर्ज करने का प्रॉसेज - अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से वोटर हेल्प लाइन एप डाउनलोड करें।
- वोटर आईडी कार्ड या ईपिक नंबर और आधार कार्ड अपने सामने रखें।- वोटर हेल्प लाइन एप खोजें, फिर ओपन करें।- फार्म 6बी के लिए क्लिक करें। - ईपिक नंबर से अपना वोटर रिकार्ड सर्च करें। - अपना आधार नंबर, फोन नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।
- सब्मिट का बटन दबाने के साथ वोटर कार्ड आधार नंबर से जुड़ जाएगा।
बूथों पर जाएं और फार्म पर भर करें आवेदनफार्म-6 - पहली बार आवेदन कर रहे नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए। फार्म-7 - वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए और पूर्व से शामिल नाम को हटवाने के लिए भरा जाएगा। फार्म -8 - निवास परिवर्तन, वोटर लिस्ट में दर्ज ब्यौरे में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन के लिए होगा।